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WhatsApp ने दिल्ली HC में कहा- इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर लगाई रोक
WhatsApp ने दिल्ली HC में WhatsApp ने कहा कि उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल रोक दिया है...
प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने WhatsApp से सवाल किया। कोर्ट ने whatsapp से पूछा की आपकी प्राइवेसी पॉलिसी यूरोप के लिए अलग है और भारत के लिए अलग है? आपसे यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या आपने कहीं पर भी इसका जवाब दिया है? कोर्ट ने कहा कि यही एक बॉटलनेक है। क्या आपने कहीं पर भी कहा है कि दोनों में अंतर नहीं है?
दिल्ली हाई कोर्ट में WhatsApp ने दिया जवाब
WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट को जवाब देते हुए बताया कि जब तक डेटा संरक्षण विधेयक प्रभाव में नहीं आ जाता तब तक वह उपयोगकर्ताओं को नई निजता नीति अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। इस नीति पर अभी रोक लगा दी गई है और संसद के अनुमति देने पर ही इसे लागू किया जाएगा।
प्राइवेसी पॉलिसी पर फिलहाल रोक लगाई गई
WhatsApp की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, 'हम इस नीति पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।'
WhatsApp अपडेट का विकल्प दर्शाना जारी रखेगा
साल्वे ने आगे कहा कि WhatsApp अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अपडेट का विकल्प दर्शाना जारी रखेगा। इस पर अदालत ने कहा कि भले ही इसके क्रियान्वयन को रोक दिया गया है, लेकिन नीति तो फिर भी अस्तित्व में है।
कोर्ट आगे की नीति पर सुनवाई करेगी
कोर्ट फेसबुक और उसकी सहायक कंपनी WhatsApp की अपीलों पर सुनवाई कर रही है, जो WhatsApp की नई निजता नीति के मामले में जांच के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल की गयी हैं.