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लॉकडाउन फिर से: राज्यों में हालात बेकाबू , सरकार ने लिया फैसला
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 47, 262 नए मामले सामने आए और 275 मरीजों की मौत हुई है।
नीलमणि लाल
लखनऊ। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी से इजाफा हो रहा है। कई राज्यों में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर पार्टियां कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वायरस तेजी से फैलेगा और यही हो रहा है। लोगों ने सावधानियां बरतनी छोड़ दी हैं, लेकिन वायरस अभी गया नहीं है।
24 घंटे में संक्रमण के 47,262 नए मामले
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 47,262 नए मामले सामने आए और 275 मरीजों की मौत हुई है। ये बीते पांच महीने में सबसे अधिक नए मामले हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,17,34,058 हो गई है। इनमें से 1,60,441 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है।
सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,68,457 हो गई है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कुल नए मामलों में से 81 प्रतिशत इन्हीं राज्यों में सामने आए हैं। ऐसे में राज्य सरकारों ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।
बंदिशें फिर से लागू
कोरोना के मामले बढ़ने से कई राज्यों ने लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, वीकएंड लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। बढ़ते मामलों को देखकर लोगों में फिर से देशव्यापी लॉकडाउन का डर बढ़ गया है। अफवाहें उड़ रही हैं कि होली के बाद देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसी संभावना से इनकार कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देशव्यापी लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। सरकार का फोकस नए मामलों पर ध्यान देना है। आर्थिक गतिविधियों को बंद करना सरकार के एजेंडे में नहीं है।
नहीं लगाई जाएगी रोक
सरकार ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर ट्रेनें, फ्लाइट्स, मेट्रो, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटल और रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क, योग केंद्र, समारोह सामान्य रूप से चलते रहेंगे, लेकिन कोरोना नियमों का पालन जरूरी होगा। सरकार की नई गाइडलाइंन में राज्य सरकारों को कोरोना टेस्टिंग, पहचान और इलाज के प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है।
केंद्र ने राज्यों से आरटीपीसीआर टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य के अंदर और बाहर आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन स्थिति के अनुसार जिला, उपखंड, शहर और वार्ड स्तर पर लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। इससे एक निश्चित क्षेत्र में संक्रमण के प्रसार की रफ्तार को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, अब लॉकडाउन को स्थाई समाधान के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी राज्यों को
केंद्र ने कहा है कि जिस मोहल्ले में मामले पाए जाएं वहां जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन तैयार करने पर जोर देना चाहिए। कंटेनमेंट जोन में नियमों के पालन के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस को जिम्मेदार बनाना होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है।