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कोरोना का कहर: इस राज्य में एक महीने और बढ़ी धारा 144, नहीं खेल पाएंगे होली

कोरोना वायरस दिन ब दिन फैलता जा रहा है। इस खतरनाक वायरस को रोकने के लिए सरकार ने टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया है लेकिन यह वायरल थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कोरोना के..

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Published on: 19 March 2021 3:26 PM GMT
कोरोना का कहर: इस राज्य में एक महीने और बढ़ी धारा 144, नहीं खेल पाएंगे होली
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कोरोना का कहर:

जयपुरः कोरोना वायरस दिन ब दिन फैलता जा रहा है। इस खतरनाक वायरस को रोकने के लिए सरकार ने टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया है लेकिन यह वायरल थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कोरोना के हजारों मरीज पाए जा रहे है। राजस्थान में भी कोरोना के केस बढ़ता जा रहा है। इन सब को देख कर राजस्थान को सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है

क्या है बड़ा कदमः

राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि एक महीने तक के लिए बढ़ा दी है। आप को बता दें कि राजस्थान में 144 की अवधि 21 मार्च को समाप्त हो रही थी। लेकिन संक्रमितों को देखते हुए इसकी अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए दंड प्रक्रिया भीः

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी जिला कलेक्टरों ने दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात आईपीसी 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की थी।

2 महीने तक ही धारा 144 लगा सकता है

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आप को बता दें कि आईपीसी 1973 की धारा 144 की धारा मौजूद प्रावधान के अनुसार जिला कलेक्टर 2 महीने तक ही धारा 144 लगा सकता है। इस वजह से राज्य सरकार निषेधाज्ञा की अवधि को बढ़ोत्तरी करती है।

21 अप्रैल तक बढ़ाई गईः

अधिसूचना के अनुसार आईपीसी 1973 की धारा 144 की उपधारा 4 में मौजूद शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने धारा 144 की अवधि 22 मार्च से एक अप्रैल तक बढ़ा दी। जबकी इससे पहले राज्य में 21 मार्च तक इसकी अवधि थी। राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह अवधि बढ़ाई गई है।

क्या होता है धारा 144 का मतलबः

बता दें कि धारा 144 तब लागू किया जाता है जब कि खतरे दंगे या किसी स्वास्थ्य संबंधित खतरा की आशंका हो। जहां पर धारा 144 लागू होता है वहां इंटरनेट सेवाएं ठप किया जा सकता है। धारा लागू होने के बाद बाहर से उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है।और सबसे अहम बात यह कि इसके लागू होने के बाद से एक जगह 4 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकते।

उल्लंघन करने पर जाना पड़ सकता है जेलः

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धारा 144 का अगर कोई शख्स उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा छह महीने की जेल हो सकती है।

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