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पैन कार्ड होगा रद्द: अगले महीने से ये नियम, कर लें फटाफट ये काम

अगर आप ने भी अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही पैन कार्ड को आधार ले लिंक करा लें। वरना आप का पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। और इसके साथ-साथ आप के ऊपर आयकर...

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Published on: 22 March 2021 8:00 AM GMT
पैन कार्ड होगा रद्द: अगले महीने से ये नियम, कर लें फटाफट ये काम
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पैन कार्ड होगा रद्द

नई दिल्लीः अगर आप ने भी अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही पैन कार्ड को आधार ले लिंक करा लें। वरना आप का पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। और इसके साथ-साथ आप के ऊपर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।

क्या है पूरा मामलाः

आप को बता दें कि आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द ही लिंक करा ले। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख भी तय कर दिया है। इस तारीख के पहले अगर आप अपना पैन कार्ड को आधार को लिंक करा ले तो जुर्माना देने से बच सकते है।

ये है अंतिम तारीखः

बताते चले कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने का अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 तय किया गया है। यानी इसके लिए सिर्फ 10 दिन बचा हैं। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। जिसके बाद से आप को पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए आप सभी पैन कार्ड धारकों को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक करा लीजिए। इसके लिए आप को सबसे पहले जानना होगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं।

इसके लिए आप को आयकर विभाग की वेबसाइट से चेंक करें स्टेटस

अपने स्टेटस को चेंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां पर बांए तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें। इसके साथ ही आप को नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी। आप को बता दें कि इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी। इन सब के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। जहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।

इस तरह से कर आधार कार्ड को पैन कार्ज से लिंकः

एसएमएस के जरिए

सबसे पहले आप को अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें। जिसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

क्या आप को पता है ऑनलाइन भी आसान है तरीका

आप को बता दें कि अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आप को सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

ऐसी परिस्थितियों में लगता है जुर्माना

आप को बताते चले कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये के जुर्माना लग सकता है।

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