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PAN Card Valid or Invalid: अगर आपने भी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो यहां जाने वैध है या अवैध

How To Check PAN Card Valid or Invalid: कुछ चीज़ो को जानते हुए आयकर विभाग ने सभी पैन यूजर्स को 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करने को कहा था। इसके बाद लिंक नहीं होने वाले पैन 1 जुलाई से निष्क्रिय या अमान्य हो जाएंगे।

Anjali Soni
Published on: 13 July 2023 12:52 PM IST
PAN Card Valid or Invalid: अगर आपने भी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो यहां जाने वैध है या अवैध
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How To Check PAN Card Valid or Invalid (Photo-social media)

How To Check PAN Card Valid or Invalid: कुछ चीज़ो को जानते हुए आयकर विभाग ने सभी पैन यूजर्स को 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करने को कहा था। इसके बाद लिंक नहीं होने वाले पैन 1 जुलाई से निष्क्रिय या अमान्य हो जाएंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपका पैन अवैध है या वैध। कोई भी व्यक्ति या कंपनियां ऑनलाइन परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन की वैधता या निष्क्रियता का आसानी से पता लगा सकता है। पैन कार्ड में दर्ज डिटेल जैसे नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि दर्ज करके पैन को ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जा सकता है। अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो गाइडलाइंस के मुताबिक आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे में आप आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे और लेनदेन समेत कई अन्य तरह के काम में दिक्कत आएगी। आपका पैन वैध है या नहीं यह आप जान सकते हैं।

सबसे पहले पैन डिटेल वेरीफाई करें

1. पैन यूजर्स ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं।

2. ई-फाइलिंग होमपेज पर अपना पैन सत्यापित करें पर क्लिक करें।

3. वेरिफाई योर पैन पेज पर पूरा नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

4. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें।

5. इस तरह आपका पैन विवरण सत्यापित हो जाएगा।

6. डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा. आपको आपके रजिस्टर्ड पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा. इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा। रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।

पैन आधार लिंकिंग स्टेटस बताएगा कि पैन वैध है या अवैध

डिटेल वेरिफिकेशन करने के बाद, आपको यह पता लगाने के लिए पैन-आधार लिंकिंग स्थिति की जांच करनी होगी कि आपका पैन वैध है या अमान्य। हालांकि, अगर आपने 30 जून से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 जुलाई के बाद आपका पैन अमान्य हो जाएगा।

1. पैन यूजर्स सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट-incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।

2. क्विक लिंक सेगमेंट खोलें और लिंक आधार स्टेटस चुनें।

3. अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।

4. 'सी लिंक आधार स्टेटस' विकल्प पर क्लिक करें।

5. आपको स्क्रीन पर पैन-आधार लिंक स्टेटस दिखाई देगा.

6. यदि आपका पैन और आधार लिंक है, तो स्क्रीन लिंक्ड के रूप में प्रदर्शित होगी। यदि लिंक नहीं किया गया है, तो यह दोनों कार्डों को लिंक करने का डिटेल दिखाएगा।



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Anjali Soni

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