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Birth Certificate Online: यहां देखें जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने का आसान तरीका, मिनटों में होगा काम

Birth Certificate Online: भारत में पासपोर्ट, पैन, आधार या ड्राइवर्स लाइसेंस जैसे विभिन्न अन्य कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र एक आवश्यक पहचान प्रमाण है।

Anjali Soni
Published on: 6 May 2023 2:42 PM IST
Birth Certificate Online: यहां देखें जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने का आसान तरीका, मिनटों में होगा काम
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Birth Certificate Online(Photo-social media)

Birth Certificate Online: भारत में पासपोर्ट, पैन, आधार या ड्राइवर्स लाइसेंस जैसे विभिन्न अन्य कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र एक आवश्यक पहचान प्रमाण है। जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के जन्म की तारीख और समय और माता-पिता के विवरण को प्रमाणित करता है। यह बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए सहायता प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। इस लेख में, हम जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को देखते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज

1. जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र।

2. एक चिकित्सा केंद्र से जन्म स्थान के रिकॉर्ड।

3. माता-पिता का पहचान प्रमाण।

4. भामाशाह परिवार का पहचान पत्र।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की स्टेप

1. वेबसाइट - crsorgi.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र रजिस्टर फॉर्म डाउनलोड करें या इसे रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त करें

2. बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर फॉर्म भरें। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की निर्धारित अवधि बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर है।

3. एक बार जब रजिस्ट्रार जन्म रिकॉर्ड (दिनांक, समय, जन्म स्थान, माता-पिता का आईडी प्रमाण, नर्सिंग होम आदि) का सत्यापन कर लेता है, तो प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।

लेट जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की अवधि बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर होती है। हालांकि, अगर किसी कारण से, माता-पिता निर्धारित समय के भीतर बच्चे का पंजीकरण करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें विलंब शुल्क देना होगा (यदि पंजीकरण एक महीने के भीतर किया जाता है)। यह अधिनियम की धारा 13 के तहत निर्धारित विलंबित रजिस्ट्रेशन प्रावधानों के तहत संभव है। 30 दिनों से अधिक लेकिन एक वर्ष के भीतर, प्राधिकरण की लिखित अनुमति और विलंब शुल्क के भुगतान पर जन्म दर्ज किया जाता है। हलफनामा भी देना होगा।



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