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Income Tax Returns: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले ध्यान रखें ये बातें, जाने जरुरी डिटेल

Income Tax Returns: जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, समय सीमा चूक जाने की चिंता सताने लगी है।

Anjali Soni
Published on: 19 July 2023 4:55 PM IST
Income Tax Returns: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले ध्यान रखें ये बातें, जाने जरुरी डिटेल
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Income Tax Returns(Photo-social media)

Income Tax Returns: जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, समय सीमा चूक जाने की चिंता सताने लगी है। हालाँकि, यदि आप आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पहले से व्यवस्था कर लेते हैं तो चीजें बहुत आसान हो सकती हैं, क्योंकि आखिरी मिनट की भागदौड़ प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से देरी कर सकती है। इसके अलावा, उचित दस्तावेजों के साथ मिलान किए बिना आयकर रिटर्न दाखिल करने से कम रिपोर्टिंग हो सकती है जिसके कारण बाद में आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है। इस बात को लेकर काफी भ्रम है कि आईटीआर दाखिल करने के लिए कौन से दस्तावेज एकत्र करने होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उचित दस्तावेजों के साथ मिलान किए बिना आयकर रिटर्न दाखिल करने से गलत रिपोर्टिंग या कम रिपोर्टिंग की गुंजाइश रहती है। इसलिए, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के डिटेल के बारे में अनिश्चित हैं, तो आपको आयकर फॉर्म के साथ प्रकाशित निर्देशों की मदद लेनी चाहिए।

यहां देखें इनकम टैक्स रिटर्न जरुरी डिटेल

पैन कार्ड: स्थायी खाता संख्या, या पैन, एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है जिसका उपयोग आपके लेनदेन पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। यदि आप अपना पैन उपलब्ध नहीं कराते हैं तो बैंक 20 प्रतिशत की ऊंची दर पर कर भी रोक सकते हैं। अगर बैंक के पास आपका पैन विवरण है तो केवल 10 प्रतिशत ही काटा जाता है।

आधार: आधार एक 12 अंकों का संख्या कोड है जिसका उपयोग जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर पहचान स्थापित करने के लिए किया जाता है। यह भारत सरकार के अधीन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा पहचान के सत्यापन के उद्देश्य से जारी किया जाता है। आधार कार्ड आपके आईटीआर फॉर्म को ई-सत्यापित करने में भी मदद करता है, बशर्ते आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड डेटाबेस में पंजीकृत हो।

फॉर्म 16: फॉर्म 16 एक प्रमाणपत्र है जो नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाता है, यह दर्शाता है कि कर्मचारी द्वारा वेतन पर टीडीएस का भुगतान किया गया है और इसे कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा कर अधिकारियों को जमा कर दिया गया है। फॉर्म 16 के दो खंड हैं - भाग ए और भाग बी। भाग ए में नियोक्ता का नाम, पता, नियोक्ता का टैन और पैन, कर्मचारी का पैन और स्रोत पर काटे गए कर का महीने-वार विवरण जैसी जानकारी होती है। भाग बी में कटौती और गणना के साथ वेतन विवरण दिया गया है।

फॉर्म 26AS: फॉर्म 26AS आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और यह एक वार्षिक कर विवरण है, जिसमें आपके द्वारा काटे गए कर, भुगतान किए गए अग्रिम कर और आपके द्वारा लिए गए रिफंड का विवरण होता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी आय गलत बताते हैं या कम बताते हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि आईटीआर में घोषित अपनी आय को फॉर्म 26AS के साथ मिला लें।

बैंक डिटेल : यह सलाह दी जाती है कि वित्तीय वर्ष के लिए बैंक विवरण पहले से ही डाउनलोड कर लें ताकि आप पहले से ही अपने खाते में जमा ब्याज और अन्य आय के बारे में जान सकें। बांगड़ कहते हैं, "सुरक्षित रहने के लिए बस अपने बैंक स्टेटमेंट पर नज़र डालें ताकि आप ब्याज आय से चूक न जाएं।"



Anjali Soni

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