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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नई गाइडलाइन, अब आसानी से होगा काम
परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
नई दिल्ली : परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस नए नियम के तहत लर्नर के लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया चाहे वो आवेदन हो या प्रिंटिंग सब कुछ अब ऑनलाइन होगा। बताया जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को एक साल के पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा।
नए वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया में आसानी होगी
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस की सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम कर दिया है। बताया जा रहा है अब इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और दस्तावेजों का उपयोग मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर्स लाइसेंस, डीएल के रिन्यूअल, सरेंडर ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस आदि कामों के लिए किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इस नई गाइडलाइन से नए वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया में काफी आसानी होगी।
पंजीकरण प्रमाणपत्र का रिन्युअल 60 दिन पहले किया जाएगा
सरकार ने लर्नर्स की प्रक्रिया में कई नए बदलाव किये हैं। आपको बता दें कि पंजीकरण प्रमाणपत्र का रिन्युअल को अब 60 दिन पहले किये जाने की सूचना जारी की है। इसके साथ अस्थायी पंजीकरण की समय सिमा को 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने तक कर दिया गया है। सरकार ने लर्नर्स लाइसेंस बनने पर अब टेस्ट को ऑनलाइन किया जा रहा है। अब यूजर्स को आरटीओ जाने की जरुरत नहीं होगी। घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा।
ऑनलाइन टेस्ट में 60 प्रतिशत प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे
लाइसेंस ऑनलाइन बनने की नई गाइडलाइन में 60 प्रतिशत प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे। बताया जा रहा है कि मौजूदा मानदंडों में 15 प्रश्नों के सेट से कम से कम 9 प्रश्नों का सही जवाब देना जरूरी है। आपको बता दें कि यह 15 प्रश्न एक प्रश्नावली का हिस्सा है। जिसमें 150 प्रश्न दिया गया है। इस टेस्ट देने के बाद लाइसेंस के लिए 30 दिनों के भीतर लर्नर लाइसेंस जारी करने की तारीख से छह महीने के अंदर आवेदन करना होगा।
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