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Lucknow Akbarnagar News: लखनऊ के अकबरनगर की ज़मीन पर सालों बाद कुछ ऐसा दिखेगा नज़ारा
Lucknow Akbarnagar News: उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ के अकबरनगर में योगी बाबा का बुलडोज़र चल रहा है लेकिन बहुत जल्द आपको यहाँ की ज़मीन अलग ही नज़र आएगी।
Lucknow Akbarnagar News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबरनगर में बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। ये जगह कुकरैल नदी के किनारे अवैध रूप से बसी हुई थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कुछ समय बाद कैसा दिखेगा अकबरनगर और क्या बनने जा रहा है यहाँ।
लखनऊ के अकबरनगर में जहाँ योगी बाबा का बुलडोज़र चला है वहीँ अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर सरकार यहाँ क्या बनाएगी और ये सालों बाद कैसा दिखेगा। बीते दिनों यहाँ बची मस्जिद को भी बुलडोज़र से गिरा दिया गया। आपको बता दें कि शासन ने धार्मिक स्थलों को सबसे अंत में तोड़ने का फैसला किया था। मस्जिद के साथ साथ एक मंदिर पर भी कार्यवाही की गयी और उसे भी हटा दिया गया। फिलहाल यहाँ मौजूद सभी मकान और बिल्डिंग जमींदोज हो चुके हैं। फिलहाल अब यहाँ मलबा हटाने का काम चल रहा है।
आपको बता दें कि अकबरनगर में 24.5 एकड़ जमीन पर 1800 से अधिक अवैध निर्माण मौजूद थे जिन्हे हटाकर लोगों को अलग घर भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया था। प्रशासन के निर्देश पर कार्यवाही की गयी जिसमे नदी की ज़मीन पर एक बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई। जिसके बाद अकबरनगर के लोगों को पुनर्वास के लिए LDA की ओर से फ्लैट भी दिए गए। वहीँ आपको बता दें कि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 1200 लोगों को उनके फ्लैट में शिफ्ट किया जा चुका है। लेकिन वहीँ इसे लेकर लोग काफी नाराज़ भी हैं। जिसकी वजह पानी और बिजली की समस्या बताई जा रही है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है।
कुछ सालों बाद ऐसा दिखेगा अकबरनगर
लखनऊ के अकबरनगर में कुकरैल नदी के किनारे की ज़मीन पर योगी सरकार रिवर फ्रंट बनवाएगी जहाँ जिससे इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यही वजह है कि अकबरनगर में अवैध रूप से बने मॉल, शोरूम, गोदाम और आवासीय मकानों को ज़मींदोज़त किया गया है।
लेकिन सरकार के लिए ये इतना आसान नहीं था दरअसल अकबरनगर में रहने वाले लोगों ने अपने मकान और दुकान बचाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी। वो अपने मकान और दुकान पर बुलडोजर वाली कार्यवाही एक्शन को रोकने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी गए लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यहाँ एक्शन लिया।