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सावधान ! आपके हर ट्रांजेक्शन पर है इनकम टैक्स की पैनी नजर, कहीं पड़ ना जाए भारी

अगर आप अपने बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसा ट्रांसफर करते हैं, या फिर आपके एकाउंट में एक निश्चित राशि से ज्यादा रकम डिपाजिट होती है तो सावधान हो जाइए। क्योंकि अब इसकी सूचना अपने आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी।

tiwarishalini
Published on: 10 Nov 2016 10:19 PM IST
सावधान ! आपके हर ट्रांजेक्शन पर है इनकम टैक्स की पैनी नजर, कहीं पड़ ना जाए भारी
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सावधान ! आपके हर ट्रांजेक्शन पर है इनकम टैक्स की पैनी नजर, कहीं पड़ ना जाए भारी

लखनऊ: अगर आप अपने बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसा ट्रांसफर करते हैं, या फिर आपके एकाउंट में एक निश्चित राशि से ज्यादा रकम डिपाजिट होती है तो सावधान हो जाइए। क्योंकि अब इसकी सूचना अपने आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी।

इन ट्रांजैक्शन में शेयर की खरीद, मकान की खरीद, म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड से अधिक की खरीददारी करने के लिए एक निश्चित राशि की सीमा भी तय की गई है। जिससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर इसकी रिसिप्ट आयकर विभाग के पास चली जाएगी।

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बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाईट में एकाउंट्स विद कैश ट्रांजैक्शन की एक विंडो है। जिसके तहत अब आप जैसे ही अपने अकाउंट में कैश जमा या निकालेंगे उसकी सूचना इस विंडो पर आ जाएगी। जिसपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी नजर आपके हर एक ट्रांजैक्शन पर होगी।

अगली स्लाइड में पढ़ें कैसे 500-1000 की नोट बदलने से पहले रखें ध्‍यान, क्यों चुकानी पड़ सकती है कीमत

सावधान! 500-1000 की नोट बदलने से पहले रखें ध्‍यान, चुकानी पड़ सकती है कीमत

अगर आप 500 और 1000 के नोट एक्सचेंज करने के लिए बैंक या फिर डाकघर जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। वक्त रहते आप सचेत नहीं हुए तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जी हां! दरअसल, बैंक और डाकघरों में नोट एक्सचेंज करते समय आपसे आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है।

यह आईडी अगर गलत हाथों तक पहुंच गई तो कोई भी इससे रुपए एक्सचेंज कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपके घर पर बड़ी राशि के अदान प्रदान का इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी भेजा जा सकता है।

कैसे बचें

-बैंक या डाकघरों में आइडी प्रूफ देने से पहले उसमें किस प्रयोजन के लिए आप आईडी का प्रयोग कर रहे हैं।

-आप अपनी आइडी पर कितना पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं।

-आपने किस तारीख में किस बैंक में एक्सचेंज किया जरूर मेंशन करें।

क्या है पूरा मामला

-बैंक और डाकघरों में 500 और 1000 की नोट को एक्सचेंज करने के लिए एक फार्म भरवाया जा रहा है और आपसे आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है।

-आपके आईडी प्रूफ की कई बार फोटो कॉपी आसानी से हो सकती हैं और इसका मिसयूज किया जा सकता है।

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सावधान ! 2.5 लाख से ज्यादा जमा करने पर देना होगा टैक्स और 200% जुर्माना

केंद्र सरकार ने बैंक से पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने को लेकर बड़ी घोषणा की है। नोट बदलने के लिए सरकार ने 50 दिन का समय दिया है। इसमे 2.5 लाख से ज्यादा के नोट को बदलने पर घोषित आय से मिलाया जाएगा। घोषित आय से अगर जमा की राशि नहीं मिली तो टैक्स और 200 परसेंट तक जुर्माना लगेगा। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया के मुताबिक, 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक के बीच जमा किए जाने वाले सभी पैसों की रिपोर्ट्स मिलती रहेगी।

हर अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा पैसा जमा करने पर जमा की गई राशि को आयकर रिटर्न से मिलान किया जाएगा और उसके बाद सही एक्शन लिया जाएगा। घोषित आय से किसी भी प्रकार के असंतुलन को टैक्स के चोरी से जोड़ कर देखा जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 270 (A) के तहत कर योग्य आय पर टैक्स के साथ 200 परसेंट का जुर्माना लिया जाएगा।

यह भी जानें …

-10 नंवबर से 30 दिसंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोट बदल सकते हैं लेकिन साथ में पहचान पत्र लाना होगा।

-इस अवधि के बीत जाने के बाद भी नोट बदल सकते हैं।

-इसके लिए घोषणा पत्र के साथ ये नोट 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में जमा करा सकते हैं।

-10 से 24 नवंबर तक एक दिन में 4000 रुपए मूल्य के नोट ही जमा कर सकेंगे।

-10 नवंबर को भी एटीएम बंद रहेंगे।

-10 नवंबर के बाद एटीएम से एक दिन में सिर्फ 2000 रुपए निकालने की लिमिट तय की गई है।



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tiwarishalini

tiwarishalini

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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