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जींस टी-शर्ट हुआ अपराध: बिहार सरकार ने सुनाया ऐसा फरमान

बिहार में अब सचिवालय में कार्यरत किसी भी स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों को ऑफिस में किसी भी तरह के केज्युअल ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं है।

Shreya
Published on: 30 Aug 2019 1:21 PM IST
जींस टी-शर्ट हुआ अपराध: बिहार सरकार ने सुनाया ऐसा फरमान
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जींस टी-शर्ट हुआ अपराध: बिहार सरकार ने सुनाया ऐसा फरमान

पटना: बिहार में अब सचिवालय में कार्यरत किसी भी स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों को ऑफिस में किसी भी तरह के केज्युअल ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं है। राज्य सरकार के जूनियर सेक्रेटरी शिव महादेव प्रसाद की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी और अधिकारी को ऑफिस में किसी भी तरह के केज्युअल ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं है। ऑफिस के कर्मचारी और अधिकारी के फॉरमल ड्रेस में ही ऑफिस आना होगा।

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वहीं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इससे संबंधित एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी और अधिकारी को गरिमायुक्त, आरामदायक और सामाजिक कपड़े पहनकर ही ऑफिस आना होगा। साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों मौसम और अवसर को देखते हुए कपड़ों को चुने।

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विभाग ने पहले से ही चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया हुआ है। साथ ही आइएएस अधिकारियों के लिए भी खास मौकों के लिए ड्रेस कोड निश्चित किया गया है। अब अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी आदेश दिया गया है कि वो फॉरमल ड्रेस में ही ऑफिस आये।



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