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5 स्टार होटल में फ्री में वॉश रूम का लें मजा, मना करने पर होगी सजा

Newstrack
Published on: 3 May 2016 8:59 AM GMT
5 स्टार होटल में फ्री में वॉश रूम का लें मजा, मना करने पर होगी सजा
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लखनऊ: हमारे देश में नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बहुत से नियम-काूनन बने है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उसका उपयोग नहीं कर पाते है। या यूं कहें उन सुविधाओं से वंचित रहते है। क्या आप जानते है ये तथ्य जो है हम सब के लिए जरूरी है, अगर नहीं भी जानते हैं तो इसे पढ़कर खुद जानें।

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हक से 5स्टार होटल में फ्री में पी लो पानी या वाश रुम कर लो यूज

क्या आपको पता है कि आप किसी भी लग्जरी होटल में फ्री में पानी पी सकते है अगर नही तो जाने की आप 5स्टार होटल में भी फ्री में पानी का मजा उठा सकते है। इंडियन सीरीज एक्ट 1887 के अनुसार कोई भी होटल चाहे वो साधारण हो या 5 स्टार आपको फ्री में पानी या वॉश रूम इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है।

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एफआईआर नहीं लिखने पर सजा

क्या आपको पता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की सजा मिल सकती है। ये आईपीसी सेक्शन 166A में लिखा है।

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प्रेग्नेंट लेडी को नौकरी से निकालने पर सजा

मेटेरनिटी बेनेफिट एक्ट 1961 के तहत कोई भी कंपनी चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी प्रेग्नेंट लेडी को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो उसे 3 महीने की सजा हो सकती है।

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वाहन के नियमों का उल्लंघन करने पर एक बार जुर्माना

मोटर वाहन एक्ट के तहत कोई भी आपसे एक दिन में केवल एक बार ही जुर्माना ले सकता है। अगर आप वाहन के नियमों का उल्लंघन करते है तो आपको एक दिन में सिर्फ एक बार जुर्माना देना पड़ता है। अगर ट्रैफिक पुलिस दोबारा जुर्माना मांगती है तो आप शिकायत कर सकते है। तो क्यों है ना मजे की बात।

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मेल पर्सन नहीं ले सकते फीमेल चाइल्ड को गोद

हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत यदि आप सिंगल है और अकेले है तो फीमेल चाइल्ड को गोद नहीं ले सकते है।

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सहमति से बना सकते है फिजिकल रिलेशनशिप

इंडियन एडॉल्टरी पेनेल कोड सेक्शन 498 के तहत यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति अनमैरिड महिला या विधवा महिला के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो वो अपराध नहीं है। अब ये तो सही नहीं लेकिन इसे अपराध नहीं माना गया है।

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6 बजे से पहले नहीं कर सकते गिरफ्तार

इंडियन क्रिमिनल प्रोसिड्यूर सेक्शन 46 के तहत किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

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40 लाख तक का क्लेम

पब्लिक लिबर्टी पालिसी को तहत सिलिंडर फटने से जान-माल के नुकसान के तहत आप कंपनी से 40 लाख तक का बीमा कवर क्लेम कर सकते है।

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शराब पीकर वाहन चलाने पर अरेस्ट

मोटर वाहन एक्ट 1988 के सेक्शन 185,202 के तहत ड्रॉइविंग के समय 100एमएल ब्लड में 30 एमएल से ज्यादा एल्कोहल मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है।

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रेप विक्टिम की मर्जी से एफआईआर

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई भी रेप विक्टिम महिला बिना एफआईआर के डॉक्टर के पास जांच के लिए जा सकती है । अगर डॉक्टर उस वक्त सहयोग ना करें तो सजा मिल सकती है।

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