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पाक में फतवा जारी, ट्रांसजेंडर करेंगे शादी, पैतृक संपत्ति के हकदार

Newstrack
Published on: 28 Jun 2016 9:50 AM GMT
पाक में फतवा जारी, ट्रांसजेंडर करेंगे शादी, पैतृक संपत्ति के हकदार
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लाहौर: अब ट्रांसजेंडर्स भी शादी कर सकते है। ये कानून पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के लिए बना है। यहां कम से कम 50 मौलवियों ने फतवा जारी कर ट्रांसजेंडर शादियों को कानूनन जायज बताया। तंजीम इत्तेहाद-ए-उम्मत से जुड़े इन मौलवियों ने सोमवार को फतवा जारी किया ।

यहां की मीडिया के अनुसार फतवे में कहा गया है कि पुरूष होने की निशानी रखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति महिला होने की निशानी रखने वाले ट्रांसजेंडर से शादी कर सकते हैं और इसी तरह महिला होने की निशानी रखने वाली ट्रांसजेंडर पुरूष होने की निशानी रखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति से शादी कर सकती हैं ।

ट्रांसजेंडर भी संपत्ति के हकदार

फतवे में कहा गया है कि दोनों लिंग की निशानी रखने वाले ट्रांसजेंडर किसी से शादी नहीं कर सकते। मौलवियों ने ट्रांसजेंडर को उनकी पैतृक संपत्ति में भी हिस्सेदार बताया। कहा कि जो मां-बाप अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को संपत्ति से महरूम करते हैं वे खुदा से खौफ खाएं ।

ट्रांसजेंडर मजाक बनाना हराम

मौलवियों ने सरकार से आह्वान किया कि एेसे मां-बाप के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस फतवे में ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक स्तर पर सम्मान दिए जाने की भी पैरवी की गई। इसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर लोगों को अपमानित करना और उनका मजाक बनाना हराम है । मौलवियों ने कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों की मौत होने पर उनकी अंत्येष्टि से जुड़ी उन्हीं रस्मों की अदायगी होगी, जो दूसरे मुस्लिम पुरूष या महिला की मौत पर होती है ।

सेक्स न करने पर मार दी थी ट्रांसजेंडर को गोली

गौरतलब है कि बीते दिनों खैबर पख्तूनख्वा के मानसेहरा में सेक्स से इंकार करने पर हथियारबंद लोगों के ग्रुप ने एक ट्रांसजेंडर को गोली मार दी थी । इतना ही नहीं ट्रांस एक्शन ग्रुप के मुताबिक अस्पताल में भी घायल ट्रांसजेंडर को भद्दे मजाक किए और ताने मारे गए थे । अस्पताल का स्टाफ भी एक घंटे तक यही तय करता रहा कि ट्रांसजेंडर को किस वार्ड में एडमिट किया जाए ।

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