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ALERT: अब गलती से भी TORRENT पर न जाना, जेल पहुंचने के साथ भरना होगा जुर्माना

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Published on: 22 Aug 2016 12:20 PM IST
ALERT: अब गलती से भी TORRENT पर न जाना, जेल पहुंचने के साथ भरना होगा जुर्माना
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नई दिल्ली: कई लोग बाहर पैसा खत्म करके मूवी देखने के बजाय सीधे इंटरनेट की हेल्प लेकर किसी साइट जैसे टोरेंट से मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप भी टोरेंट से मूवी डाउनलोड करते हैं या कंटेंट देखते हैं, तो यह खबर आपके लिए है क्योंकि भारतीय सरकार ने पाइरेसी और ब्लॉक यूआरएल से निपटने के लिए सख्त रवैया अपना लिया है।

भरना पड़ सकता है जुर्माना

इंडिया में ब्लॉक यूआरएल पर विजिट करने और डाउनलोड करने पर आपको कम से कम 3 साल की सजा या 3 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आजकल इंडिया में पाइरेसी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसी वजह से यह बैन लगाया गया है। जरूरी नहीं कि आपको जेल या जुर्माना केवल साइट से कुछ डाउनलोड करने पर ही भरना पड़े। इंडिया में बैन वेबसाइट या यूआरएल पर किसी भी तरह की एक्टिविटी आपको जेल की सैर करा सकती है।

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क्‍यों उठाया यह कदम

बता दें कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी टोरेंट वेबसाइट किकऐस को बंद कर दिया गया। अब दूसरी सबसे बड़ी टोरेंट सर्च वेबसाइट Torrentz.eu भी बंद होने जा रही है। खबरों की मानें तो दुनिया भर में इसके लाखों यूजर्स हैं, जो लगभग रोज इस पर विजिट करते हैं। भारत सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और कोर्ट के दिशा-निर्देशों के चलते ये कदम उठाया है।

क्या होगा? जब आप खोलेंगे बैन वेबसाइट

अगर इंडिया में कोई बैन हुई साइट पर आप विजिट करते हैं, तो उस पर एक मैसेज फ्लैश होता है। इसमें लिखा होगा कि इस यूआरएल को सरकारी प्राधिकरण के निर्देशों के तहत ब्लॉक कर दिया गया है। इस यूआरएल पर किसी भी कंटेट को देखना, प्रदर्शन करना, डाउनलोड करना या कॉपी करना इंडियन लॉ के तहत दंडात्मक अपराध है। कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63, 63-A, 65 और 65-A के तहत तीन साल का जुर्माना और तीन लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।



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