UP में ताबड़तोड़ एक्शन: ‘लव जिहाद’ मामले में 54 गिरफ्तार, 86 के खिलाफ केस दर्ज

यूपी में 'लव जिहाद' (Love Jihad) कानून के तहत अब तक 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने एक महीने के अंदर 16 एफआईआर दर्ज की हैं। 86 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से कुल 54 को गिरफ्तार किया गया है। 

Shreya
Published on: 30 Dec 2020 8:52 AM GMT
UP में ताबड़तोड़ एक्शन: ‘लव जिहाद’ मामले में 54 गिरफ्तार, 86 के खिलाफ केस दर्ज
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UP में ताबड़तोड़ एक्शन: ‘लव जिहाद’ मामले में 54 गिरफ्तार, 86 के खिलाफ केस दर्ज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 24 नवंबर को 'लव जिहाद' (Love Jihad) के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद अब तक राज्य में एक महीने के अंदर 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कानून लागू होने के बाद यूपी पुलिस (UP Police) ने इस मामले में 16 एफआईआर दर्ज की हैं। 86 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से कुल 54 को गिरफ्तार किया गया है। अभी 31 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है।

एटा में सबसे ज्यादा 26 के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर

नए कानून के प्रावधानों के तहत सबसे ज्यादा एटा में 26 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, इनमें से 14 लोगों के खिलाफ एक ही मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर प्राथमिकी महिलाओं के परिवार के सदस्यों की शिकायतों पर दर्ज की गई हैं। अधिकारी ने कहा कि CM योगी के निर्देश पर पुलिस को जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

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love jihad (फोटो- सोशल मीडिया)

इन जिलों में दर्ज किए गए मामले

बीते एक महीने के दौरान बिजनौर और शाहजहांपुर में दो-दो मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि फिरोजाबाद, एटा, बरेली, मुरादाबाद, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, मऊ और गौतम बुद्ध नगर में एक-एक प्राथमिकी दर्ज की गई। बता दें कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद पुलिस लगातार आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले रही है।

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क्या है लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश?

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी। लेकिन इसमें कहीं भी लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हालांकि यह कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद यह कानूनी रूप ले चुका है। इसे 6 महीने के अंदर राज्य सरकार को विधानसभा से पास कराना पड़ेगा। इसके तहत दोषी को 10 साल तक की कैद हो सकती है।

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