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राज बब्बर, मधु सूदन मिस्त्री, निर्मल खत्री समेत 9 कांग्रेसी नेताओं को मिली ज़मानत

इसी प्रकरण में पूर्व कांग्रेस की नेता वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर तथा इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी के समर्पण करने पर उनको 15 अप्रैल तक अन्तरिम ज़मानत पर रिहा किया गया है। इसी प्रकरण में आज अजय राय को भी समर्पण करने पर 15 अप्रैल तक अन्तरिम ज़मानत पर रिहा किया गया।

Shivakant Shukla
Published on: 5 April 2019 2:26 PM GMT
राज बब्बर, मधु सूदन मिस्त्री, निर्मल खत्री समेत 9 कांग्रेसी नेताओं को मिली ज़मानत
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प्रयागराज: लखनऊ के थाना हज़रत गंज के 4 वर्ष पूर्व प्रशासन द्वारा कांग्रेस के जुलूस व प्रदर्शन रोकने पर पुलिस पार्टी पर पथराव व जानलेवा हमले के आरोप में अन्तरिम ज़मानत पर चल रहे राजबब्बर सहित 9 कांग्रेसी नेताओं के समर्पण करने पर विशेष जज एमपी एमएलए पवन तिवारी ने सभी आरोपियों की मूल ज़मानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 50-50 हज़ार रुपये की ज़मानत दाखिल करने पर रिहा कर दिया।

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इसी प्रकरण में पूर्व कांग्रेस की नेता वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर तथा इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी के समर्पण करने पर उनको 15 अप्रैल तक अन्तरिम ज़मानत पर रिहा किया गया है। इसी प्रकरण में आज अजय राय को भी समर्पण करने पर 15 अप्रैल तक अन्तरिम ज़मानत पर रिहा किया गया।

आज प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर,पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री,सांसद मधुसूदन मिस्त्री,प्रदीप जैन,प्रदीप माथुर,बोधलाल शुक्ल,ओमकार नाथ सिंह,के के शर्मा तथा रमेश मिश्रा ने 11 बजे न्यायालय में समर्पण किया। सभी आरोपी 1 बजे तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे उसके बाद ज़मानत पर रिहा हुए।

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प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के अनुसार 17 अगस्त 2015 को महंगाई, बेरोज़गारी,किसानों के ऋण,बढ़ती पेट्रोल की कीमतों,व बढ़ते हुए अपराध के विरोध में लक्ष्मण मेला क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन निश्चित था। जहां सभी नेताओं ने उत्तेजक भाषण दिए जिनमें सभी नेताओं राज बब्बर,निर्मल खत्री,रीता बहुगुणा जोशी,मधु सूदन मिस्त्री, प्रवीण जैन,शारिक अली,अजय राय व अन्य के भाषण पर उत्तेजित 5000 अज्ञात कांग्रेसी कार्यकर्ताओ का जुलूस आगे बढ़ा जिसे रोकने पर सभी ने पुलिस वालों पर ईंट पत्थर चला दिए व जान लेवा हमला किया।

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जिसमें एडीएम निधि श्रीवास्तव,एसपी राजीव मल्होत्रा,अवनीश मिश्र गंभीर रूप से घायल हुए । जिसकी एफआईआर हज़रतगंज थाना में एस आई प्यारे लाल ने धारा 147,148,149,332,336,353,307,337,338,341,343 आइपीसी में दर्ज कराई। आरोप पत्र लगने के बाद तथा पत्रावली इलाहाबाद हस्तान्तरित होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया।

Shivakant Shukla

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