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गायिका के रेप में फंसा बाहूबली: वाराणसी से आई बड़ी खबर, अब नहीं बचेगें विजय मिश्रा

अदालत ने कहा है कि पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराने के विलम्ब को बताया है कि उसे काफी डराया धमकाया गया था। जिसकी वजह से इसे प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी हुई है। पीड़िता को अपने साथ हुए अपराध की शिकायत दर्ज करवाने का पूरा अधिकार है।

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Published on: 26 Nov 2020 12:34 PM IST
गायिका के रेप में फंसा बाहूबली: वाराणसी से आई बड़ी खबर, अब नहीं बचेगें विजय मिश्रा
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गायिका के रेप में फंसा बाहूबली: वाराणसी से आई बड़ी खबर, अब नहीं बचेगें विजय मिश्रा photo ( social media)

भदोई : उत्तर प्रदेश के भदोई के ज्ञानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भदोई के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद की हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। वाराणसी की सिंगर महिला से रेप के मामले पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा व अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है।

पीड़िता के साथ 2014 से दुष्कर्म

बाहुबली विधायक विजय मिश्रा आगरा की जेल में बंद हैं। जबकि केस के अन्य अपराधी फरार है। आपको बता दें कि गायिका महिला ने भदोई के गोपीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस गायिका ने विधायक विजय मिश्रा पर 2014 से यौन शोषण के अपराध में केस दर्ज किया। कई बार उसे डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का कहना है कि उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली है और उसके आधार पर यौन शोषण करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़िता ने विधायक के पुत्र विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा पर भी सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है।

बचाव पक्ष ने कही यह बात

दुष्कर्म के इस केस पर बचाव पक्ष ने कहा कि यह केस 2014 का है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह केस काफी पुराना है। इससे जाहिर होता है कि जो हुआ उसमें पीड़िता की भी सहमति थी। आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि पीड़िता के और लोगों से भी संबंध है। उसने पहले भी कई लोगों के खिलाफ ऐसी शिकायत दर्ज की है। इससे साफ़ जाहिर होता है कि समाज में ऐसे प्रभावशाली लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत पर लोगों को ब्लैकमेल करने आदत है।

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कोर्ट ने खारिज की याचिका

अदालत ने कहा है कि पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराने के विलम्ब को बताया है कि उसे काफी डराया धमकाया गया था। जिसकी वजह से इसे प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी हुई है। पीड़िता को अपने साथ हुए अपराध की शिकायत दर्ज करवाने का पूरा अधिकार है। अदालत ने अपराधियों के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है।

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