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योगी के बाद अब ये राज्य भी लाएंगे लव जेहाद के खिलाफ कानून, UP में भी तैयारी तेज

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बताया कि कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी।

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Published on: 18 Nov 2020 5:37 AM GMT
योगी के बाद अब ये राज्य भी लाएंगे लव जेहाद के खिलाफ कानून, UP में भी तैयारी तेज
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योगी के बाद अब ये राज्य भी लाएंगे लव जेहाद के खिलाफ कानून, UP में भी तैयारी तेज (Photo social media)

लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लव जेहाद के खिलाफ कानून लाने की घोषणा के बाद अब हरियाणा और मध्यप्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने भी इसके लिए कानून लाने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बीती पहली नवंबर को ही बताया था कि हरियाणा सरकार लव जेहाद के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रही है और अब मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्यप्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सरकार कानून लाएगी। सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा।

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साथ ही ऐसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी आरोपी बनाया जाएगा

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बताया कि कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। इसमें बहकाकर, प्रलोभन और डराना-धमकाना अपराध होगा। साथ ही ऐसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी आरोपी बनाया जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर विवाह करने वालों को एक माह पहले जिलाधिकारी के यहां इस संबंध में आवेदन करना होगा।

love jihad love jihad (Photo social media)

इधर, यूपी में कानपुर समेत कई जिलों में धर्म परिवर्तन कर शादी करने की लगातार हो रही घटनाओं तथा इसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च न्यायालय की टिप्पणी का जिक्र करते हुए लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा की थी। बताते चले कि उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इस्लाम के बारे में बिना जाने और बिना आस्था और विश्वास के धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ शादी करने के उद्देश्य से धर्म बदलना, इस्लाम के खिलाफ है।

लव जेहाद के खिलाफ जो कानून तैयार किया जा रहा है

यूपी में लव जेहाद के खिलाफ जो कानून तैयार किया जा रहा है उसके संबंध में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक योगी सरकार पूर्व में उप्र. विधि आयोग द्वारा धर्मांतरण रोकने के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में ही कुछ बदलाव करके इसे लव जेहाद के खिलाफ कानून के तौर पर लागू करने की तैयारी में है।

यूपी विधि आयोग द्वारा तैयार इस ड्राफ्ट में कहा गया था कि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कराने के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की जबरदस्ती या ताकत का इस्तेमाल करता है तो वो नए कानून के तहत सजा का पात्र होगा। किसी भी तरह के पैसे का लालच, पद का लालच, नौकरी का लालच या स्कूल-कॉलेज में दाखिले का लालच भी धर्मांतरण के नए कानून के दायरे में आएगा। इसके साथ ही शादी के लिए गलत नीयत से धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए की जा रही शादियां भी नए नियम में धर्मांतरण कानून के तहत आएंगी।

marriage marriage (Photo social media)

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शारीरिक प्रताड़ना देता है तो वो भी इस नए कानून के दायरे में आएगा

वहीं अगर कोई किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता है तो वो भी इस नए कानून के दायरे में आएगा। धर्मांतरण के मामले में अगर माता-पिता, भाई-बहन या अन्य रक्त संबंधी कोई शिकायत करता है तो उनकी शिकायत पर गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। विधि आयोग ने अपने ड्राफ्ट में धर्मांतरण के लिए दोषी पाए जाने पर एक साल से लेकर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। यह कानून किसी एक धर्म पर नहीं बल्कि सभी धर्मों पर लागू होगा।

रिपोर्ट- मनीष श्रीवास्तव

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