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Agra News: बच्चे के अपहरण के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, लगाया गया 5-5 हजार का अर्थदंड

Agra News: तीनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। तीनों आरोपियों ने सात साल के बच्चे का अपहरण कर लिया था।

Rahul Singh
Published on: 23 Aug 2023 12:55 PM IST (Updated on: 23 Aug 2023 2:16 PM IST)
Agra News: बच्चे के अपहरण के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, लगाया गया 5-5 हजार का अर्थदंड
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Agra News (photo: social media )

Agra News:उत्तर प्रदेश के आगरा में अपहरण के तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । तीनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। तीनों आरोपियों ने सात साल के बच्चे का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आठ साल तक मामले में सुनवाई हुई। बहस हुई। गवाहों के बयान हुए। पुलिस ने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किये।

अब न्यायालय ने मामले पर फैसला सुनाया है। तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा सुनने के बाद आरोपियों के होश उड़ गए। आरोपियों की आंखों में आंसू आ गए। मामला 18 अप्रैल 2015 का है। थाना न्यू आगरा पर वादी ने सूचना दी कि अज्ञात बदमाशों ने फिरौती के लिए मेरे नाबालिक पुत्र का अपहरण कर लिया है। शिकायत आने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच शुरू की।

पुलिस की जांच में राजू, छेदीलाल और पोप सिंह के नाम सामने आए। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने मामले में चार्जसीट दाखिल की। मॉनिटरिंग सेल और न्यू आगरा पुलिस ने साक्ष्य संकलन कर मुकदमे की प्रभावी एवं सतत पैरवी की। पुलिस की सतत पैरवी के चलते न्यायालय ने मामले पर फैसला सुनाया है। मुकदमे के आरोपी न्यू आगरा के रहने वाले राजू, नई आबादी अलबतिया जगदीशपुर के रहने वाले पोप सिंह और छेदीलाल को दोषी माना गया। न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर पांच पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

पशु चोरों को सुनाई 3 साल सजा, एक-एक हजार का अर्थदंड लगाया गया

एक दूसरे मामले में न्यायालय ने पशु चोरों को सजा सुनाई है। तीन पशु चोरों को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने दोषी मानते हुए 3-3 साल करावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला 11 जून 2020 का है। बरहन पुलिस को पशु चोरी गैंग के आने की सूचना मिली। पुलिस ने थाना क्षेत्र में बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू की। पुलिस ने दो गाड़ियों को रोका तो उनमें गाय लदी हुई थी। पुलिस को देखकर गाड़ी में सवार लगभग 10-12 बदमाश भागने लगे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी।

पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने वारदात में शामिल तीन आरोपी अशफाक, संजीत और फैजान को गिरफ्तार कर लिया। तीन साल तक मुकदमे की सुनवाई चली। अब कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाया है। तीनों आरोपियों को 3-3 साल कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है। आरोपी अशफाक अलीगंज जनपद एटा का रहने वाला है। आरोपी संजीव जनपद कासगंज का रहने वाला है। जबकि आरोपी फैजान जसराना जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी मायूस हो गए। आरोपियों की आंखों में आंसू आ गए।



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Rahul Singh

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