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किसान भाई ध्यान दें, लॉकडाउन में भी खुली रहेंगी ये दुकानें, पास की नहीं होगी जरूरत
उत्तर प्रदेश में लाकडाउन अवधि में सरकार ने कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को यथा आवश्यक किसानों की सुविधा के अनुरूप कस्बों में खोले रखने की छूट दी गई है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लाकडाउन अवधि में सरकार ने कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को यथा आवश्यक किसानों की सुविधा के अनुरूप कस्बों में खोले रखने की छूट दी गई है।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में प्रयुक्त भारी वाहन ट्रक, ढूलाई में प्रयुक्त छोटे वाहन के मरम्मत की दुकानों को भी प्राथमिकता के आधार पर हाई-वे व पेट्रोल पंप के आसपास खोलने की छूट प्रदान कर दी है।
प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य सभी उपकरण, जो जनपद में ही उपलब्ध हैं, उनके चालक, तकनीशियन एवं श्रमिकों को अपने जनपद में कटाई व मड़ाई के लिए किसी प्रकार के अनुमति पत्र या पास की आवश्यकता नहीं है।
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कुशल श्रमिकों के नाम की संस्तुति संबंधित जिला प्रशासन को अग्रसारित की जाएगी
उन्होंने बताया कि कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य संबंधित उपकरण, जिस जिले में उपलब्ध है वहां से अन्य जनपद में कटाई व मड़ाई हेतु जाने के लिए उन्हें उनके जनपद के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र या पास दिया जाएगा।
इस प्रकार जारी अनुमति व पास दूसरे सभी जनपदों हेतु मान्य होंगे। जनपदों में उपलब्ध इन उपकरणों एवं उनके चालक तथा तकनीशियन और श्रमिक आदि को संबंधित जनपद द्वारा अनुमति पत्र दिया जाएगा तथा ये पास मान्य होगा।
उन्होंने सभी जनपदीय उप निदेशक कृषि को निर्देश दिए हैं कि वे कृषि उपकरणों सहित कुशल श्रमिकों के नाम की संस्तुति संबंधित जिला प्रशासन को अग्रसारित करेंगे।
चतुर्वेदी ने बताया कि कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण और उनके चालक, तकनीशियन एवं श्रमिक जो अन्य राज्य में उपलब्ध हैं तथा उत्तर प्रदेश में कटाई-मड़ाई हेतु आना चाहते हैं, वह अपने प्रदेश के जिलाधिकारी अथवा उपायुक्त से अनुमति लेकर प्रदेश में आ सकते हैं।
कृषि उपकरणों के अधिकृत विक्रेताओं एवं अधिकृत तकनीशियनों को अन्य जनपदों से स्पेयर पार्ट्स लाने, सर्विसिंग एवं मरम्मत हेतु जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र दिया जाएगा, वह प्रदेश के सभी जनपदों में मान्य होगा।
प्रमुख सचिव कृषि ने बताया कि किसानों को स्वयं अथवा किसानों के खेतों पर श्रमिकों को एवं ट्रैक्टर थ्रेशर आदि यंत्रों से कटाई, मड़ाई व बुवाई आदि कार्य करने हेतु किसी भी प्रकार के पास एवं अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
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