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Aligarh News: गोद ली बेटी के साथ गैर समुदाय के पिता ने मिटाई थी हवस, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

Aligarh News: रिश्तों को शर्मसार करते हुए गोद ली गई बेटी से गैरसमुदाय के कथित मुस्लिम पिता ने दुष्कर्म किया था। यह घिनौना आरोप बुधवार को अदालत में साबित हो गया, जब इसके दोषी पिता को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई।

Lakshman Singh Raghav
Published on: 17 May 2023 11:14 PM IST
Aligarh News: गोद ली बेटी के साथ गैर समुदाय के पिता ने मिटाई थी हवस, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा
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गोद ली गई बेटी से गैरसमुदाय के कथित मुस्लिम पिता ने दुष्कर्म किया, 20 साल की कैद: Photo- Newstrack

Aligarh News: रिश्तों को शर्मसार करते हुए गोद ली गई बेटी से गैरसमुदाय के कथित मुस्लिम पिता ने दुष्कर्म किया था। यह घिनौना आरोप बुधवार को अदालत में साबित हो गया, जब इसके दोषी पिता को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। यह बेटी थाना क्वार्सी इलाके के मंजूरगढ़ी में सात माह पूर्व गोद ली गई थी। विश्वास और रिश्तों को तार-तार करने वाली इस घटना का दोषी दरिंदा अब सलाखों के पीछे ही रहेगा।

बिन मां-बाप की बेटी को लिया था गोद

13 वर्षीय नाबालिक हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी कथित पिता को यह सजा एडीजे विशेष पॉस्को सुरेंद्र मोहन राय की अदालत से सुनाई गई है। अवगत कराते चलें कि बिन मां बाप की बेटी इस घटना के बाद से नारी निकेतन में रह रही है।

ऐसे हुई थी घटना

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार घटना 25 अक्टूबर 2022 की है। इलाके में ही रहने वाले एक सामाजिक व्यक्ति ने क्वार्सी में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी 50 वर्षीय पप्पू मोहम्मद हसन निवासी बिस्मिल्लाह कॉलोनी मंजूरगढ़ी ने एक बिन मां-बाप की करीब 13 वर्षीय लड़की को गोद लिया था। घटना वाले दिन आरोपी की पुत्रवधू ने उसे बच्ची संग गंदी हरकत करते देख लिया और शोर मचा दिया। इस मामले में हंगामा होने और भीड़ जमा होने के बाद पुलिस आ गई। बाद में सामाजिक व्यक्ति मोहन चौहान की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले में मेडिकल परीक्षण के आधार पर दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट लगाई।

दो महीने में अदालत से न्याय

सत्र परीक्षण के दौरान इस मामले में कुल 16 तारीखें और दो महीने का आसपास का वक्त लगा। साक्ष्यों व बच्ची की गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पप्पू को दोषी करार देकर 20 वर्ष कैद व ₹50000 जुर्माने से दंडित किया है। जिसमें से ₹40000 पीड़ित को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। बताया जाता है कि दोषी करार पप्पू खुद दो बेटे व दो बेटियों का पिता है। गैर समुदाय की मजदूर परिवार की बच्ची को बचपन से ही गोद लेकर अपने पास रखे हुए था। घटना के सामने आने के पहले करीब एक वर्ष से वह गोद ली हुई बच्ची से अपनी हवस मिटा रहा था।



Lakshman Singh Raghav

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