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HC ने बाहुबली सांसद अतीक अहमद की अंतरिम जमानत याचिका की ख़ारिज

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अर्जी की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था और याचिका अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित कर दिया था। इसके बाद यह अर्जी जस्टिस अनिरूद्ध सिंह के समक्ष सुनवाई हेतु लगी थी।

Aditya Mishra
Published on: 8 May 2019 3:58 PM GMT
HC ने बाहुबली सांसद अतीक अहमद की अंतरिम जमानत याचिका की ख़ारिज
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली सांसद अतीक अहमद को वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अर्जी खारिज कर दिया है। यह आदेश जस्टिस अनिरूद्ध सिंह ने अतीक अहमद की अर्जी पर दिया है।

बाहुबली अतीक अहमद ने अल्पकालिक जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अर्जी की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था और याचिका अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित कर दिया था। इसके बाद यह अर्जी जस्टिस अनिरूद्ध सिंह के समक्ष सुनवाई हेतु लगी थी।

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याची अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना था कि याची वाराणसी लोक सभा सीट से चुनाव लड़ रहा है।चुनाव प्रचार के लिए उसे अल्पकालिक जमानत पर छोड़ा जाय। विशेष न्यायाधीश प्रयागराज ने धारा 439 के तहत अर्जी को पोषणीय नही माना था।

कहा था कि सजायाफ्ता ब्यक्ति इस धारा में अर्जी दे सकता है।याची सजायाफ्ता नही है।याची अधिवक्ता ने इसे सही नही माना और कहा कि सजायाफ्ता की अर्जी धारा 389 में दाखिल होती है और विचाराधीन कैदी को धारा 439 में अल्पकालिक जमानत पर छोड़ने की अर्जी दाखिल करने का अधिकार है।

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कोर्ट ने कहा कि जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है । याची के खिलाफ 75 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। अंतरिम जमानत पर रिहा करने का कोई नया आधार नहीं है। ऐसे में अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अर्जी खारिज की जाती है।

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Aditya Mishra

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