×

TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

होमगार्ड प्लाटून कमांडर: ब्लाक आर्गेनाइजर भर्ती प्रक्रिया 3 माह में पूरी करने का निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उ.प्र. राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पुलिस होमगार्ड के प्लाटून कमांडर/ ब्लाक आर्गेनाइजर भर्ती प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। भर्ती में धांधली की शिकायत की विजिलेंस जांच में भर्ती को क्लीन चिट मिलने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

Anoop Ojha
Published on: 4 April 2019 9:27 PM IST
होमगार्ड प्लाटून कमांडर: ब्लाक आर्गेनाइजर भर्ती प्रक्रिया 3 माह में पूरी करने का निर्देश
X

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उ.प्र. राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पुलिस होमगार्ड के प्लाटून कमांडर/ ब्लाक आर्गेनाइजर भर्ती प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। भर्ती में धांधली की शिकायत की विजिलेंस जांच में भर्ती को क्लीन चिट मिलने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

यह भी पढ़ें.....हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य, वाहन मालिक को चुकानी पड़ेगी कीमत

यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने राजेश कुमार मौर्या व 9 अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण 22 दिसम्बर 16 को घोषित परिणाम में सफल हुए हैं। 2017 में परिणाम पुनरीक्षित भी किया गया। 14 जुलाई 17 को आयोग ने राज्य सरकार से शारीरिक दक्षता परीक्षा की अनुमति मांगी।

यह भी पढ़ें.....रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 70.73 करोड़ वसूला जुर्माना

इसी बीच चयन में धांधली की शिकायतें आयी। राज्य सरकार ने विजिलेंस जांच बैठा दी और भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो गयी। 27 मार्च 19 को विजिलेंस ने रिपोर्ट पेश की जिसमें चयन में गड़बड़ी की शिकायतों को निराधार पाया गया। जब सरकारी वकील से कोर्ट ने जांच के बारे में पूछा तो बताया गया कि जांच में भर्ती में कोई धांधली नहीं पायी गयी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है और तीन माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।



\
Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

Next Story