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इलाहाबाद उच्च न्यायालय: बेटों-बहू से सुरक्षा की मांग पर DM वाराणसी को आदेश देेने का निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के फुलवरिया की निवासी कंचन देवी ने अपने बेटों व बहू को अपने घर से बेदखल करने की मांग में याचिका दाखिल कर बेटों पर उसे प्रताड़ित व परेशान करने का आरोप लगाया है।

Anoop Ojha
Published on: 2 April 2019 2:43 PM GMT
इलाहाबाद उच्च न्यायालय: बेटों-बहू से सुरक्षा की मांग पर DM वाराणसी को आदेश देेने का निर्देश
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के फुलवरिया की निवासी कंचन देवी ने अपने बेटों व बहू को अपने घर से बेदखल करने की मांग में याचिका दाखिल कर बेटों पर उसे प्रताड़ित व परेशान करने का आरोप लगाया है।

कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए जिलाधिकारी वाराणसी को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत दो माह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी की खण्डपीठ ने कंचन देवी व दो बेटियों काजल व जया की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता असीम कुमार राय का कहना था कि दो बेटे जितेन्द्र सेठ व शिवम सेठ तथा बहू गुड़िया सेठ अपनी मां-बहनों की देखभाल नहीं कर रहे हैं और दुव्र्यवहार कर परेशान करते हैं और पूरे मकान को हथिया लिया है।

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याचियों ने सुरक्षा व देखभाल की मांग की है साथ ही कहा कि बेटों को उसके घर से बेदखल किया जाए।

Anoop Ojha

Anoop Ojha

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