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ग्राम विकास अधिकारी के निलंबन पर रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी लक्षन का पूरा, सदर, गाजीपुर के निलंबन पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।

Dharmendra kumar
Published on: 13 March 2019 4:52 PM GMT
ग्राम विकास अधिकारी के निलंबन पर रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी लक्षन का पूरा, सदर, गाजीपुर के निलंबन पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने त्रिवेणी उपाध्याय की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह व प्रमेन्द्र प्रताप सिंह ने बहस की। कोर्ट ने याची के खिलाफ विभागीय जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया है। याची का कहना है कि सोनी के पति रमेश यादव की मौत के बाद परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने की अर्जी दी।

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17 दिसम्बर 17 को दी गयी अर्जी के निस्तारण में परिवार वालों का सहयोग नहीं दिया। याची को घोर लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया और बीडीओ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। याची को जिला विकास कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया है।

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याचिका में निलंबन को चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि परिवार के सदस्यों का सहयोग न मिलने के कारण अर्जी का नियमानुसार निस्तारण करने में देरी हुई है। इसके लिए याची को दोषी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने याची के खिलाफ जांच कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी करने का निर्देश देते हुए याचिका पर जवाब मांगा है।

Dharmendra kumar

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