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वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा 1 हफ्ते में चालू नहीं हुई तो होगी कार्रवाई: आलोक टंडन
नोएडा में प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले 20 हजार स्क्वायर मीटर से ऊपर बनी हुई हाउसिंग सोसायटी या अन्य प्रकार की गेटेड कम्युनिटी में एक हफ्ते का अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा की शुरुआत एक हफ्ते के अंदर करना होगा, अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ: नोएडा में प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले 20 हजार स्क्वायर मीटर से ऊपर बनी हुई हाउसिंग सोसायटी या अन्य प्रकार की गेटेड कम्युनिटी में एक हफ्ते का अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा की शुरुआत एक हफ्ते के अंदर करना होगा, अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी आलोक टंडन ने बुधवार को प्राधिकरण की प्रबंधकों के नेतृत्व में कुल 20 टीमों का गठन किया गया है।
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हाउसिंग सोसायटी के निरीक्षण का आदेश
प्राधिकरण क्षेत्र में 20 हजार स्क्वायर मीटर से ऊपर बनी हुई हाउसिंग सोसायटी या अन्य प्रकार की गेटेड कम्युनिटी का कल सायंकाल तक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि अधिकारी यह देखें कि उनके यहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा चालू हालत में है या नहीं है। टंडन ने कहा कहा कि यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा चालू हालत में नहीं है तो उन्हें 1 सप्ताह का समय दें यदि 1 सप्ताह के अंदर उनकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा चालू नहीं रहती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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सीएम के विडियो कॉन्फ्रेंस के बाद लिया यह फैसला
नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी राजेश कुमार सिंह ने बताया बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं शासन के अन्य अधिकारियों ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुधवार को किया गया था। उसके बाद ही आलोक टण्डन ने यह फैसला लिया था।