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नोएडा के चीफ इंजीनियर यादव सिंह की जमानत अर्जी खारिज
नोएडा के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह की भ्रष्टाचार व आय से अधिक सम्पत्ति रखने के आरोप में जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया है।
प्रयागराज: नोएडा के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह की भ्रष्टाचार व आय से अधिक सम्पत्ति रखने के आरोप में जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया है। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि यादव सिंह पर 954.38 करोड़ के घोटाले का आरोप है।
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इनकी आय में 500 गुना व पत्नी कुसुम की आय 1400 गुना बढ़ गयी। हाईकोर्ट ने नूतन ठाकुर केस में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। वह जेल में बंद है। सीबीआई कोर्ट पहले ही जमानत निरस्त कर चुकी है। अब हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है।
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