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बड़े बिजली अफसर का कारनामा, उद्यान अधिकारी ने लिखाया गबन का मुकदमा
जिला उद्यान अधिकारी ने कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबंधक के पत्र पर सम्बन्धित धनराशि तीन दिसम्बर को यूपीपीसीएल को प्रदान कर दिया।
अंबेडकरनगर: जिले में उद्यान विभाग के अधीन ड्रांइग शेड व स्टोरेज गोदाम के निर्माण में भारी लापरवाही व अनियमितता बरते जाने के मामले में यूपी पीसीएल के परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध अकबरपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिला उद्यान अधिकारी संजय कुमार रस्तोगी द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे में सम्बन्धित संस्था पर सरकारी धन का गबन करने का आरोप है।
जिलाधिकारी ने किया तकनीकी समिति का किया गठन
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में उद्यान विभाग के अधीन 9.99 लाख रूपए की लागत से ड्रांइग शेड एवं 9.87 लाख रूपए की लागत से स्टोरेज गोदाम बनाए जाने की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई थी। शासन ने यह कार्य उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड की इकाई संख्या 11 फैजाबाद को सौंपा था। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उक्त धनराशि 20 मार्च 2018 को जिला उद्यान अधिकारी को भेज दी गई थी।
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जिला उद्यान अधिकारी ने कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबंधक के पत्र पर सम्बन्धित धनराशि तीन दिसम्बर को यूपीपीसीएल को प्रदान कर दिया। 21 नवम्बर 2019 को जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की जांच के दौरान पाया गया कि कार्यदायी संस्था ने ड्राइंग शेड व स्टोरेज गोदाम की दीवार बनाकर शेष कार्य को बन्द कर रखा है। जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए तीन सदस्यीय तकनीकी समिति का गठन किया।
कार्य सही नहीं होने पर डीएम ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश
जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य तकनीकी दृष्टि से भी सही नहीं है। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने 29 जनवरी को प्रमुख सचिव उद्यान को इस सम्बन्ध में पत्र भेजा। लेकिन उसके बाद भी कार्यदायी संस्था ने निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया।
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तत्पश्चात जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को कार्यदायी संस्था के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए निर्देशित किया। जिसके पश्चात जिला उद्यान अधिकारी द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
रिपोर्ट- मनीष मिश्रा