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औरेया में नाबालिग से रेप: दोषी पर बड़ा फैसला, 10 साल की जेल, एक लाख जुर्माना
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना ने एक 13 वर्षीय बालिका से दरिंदगी के आरोपी दीपक उर्फ दीपू पुत्र वंश गोपाल निवासी ग्राम चिरूहली (औरैया) को 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
औरैया: अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना ने एक 13 वर्षीय बालिका से दरिंदगी के आरोपी दीपक उर्फ दीपू पुत्र वंश गोपाल निवासी ग्राम चिरूहली (औरैया) को 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) मृदुल मिश्र एडवोकेट के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़िया बक्सीराम निवासी वादी ने रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 15 मई 2017 की दोपहर 12ः30 बजे उसकी 13 वर्षीय पुत्री कई बच्चियों के साथ ट्यूब बैल पर नहाने गयी थी। पीड़िता शौच के लिए शहतूत के पेड़ के पास गयी थी तभी आरोपी दीपक ने पीड़िता को मारा पीटा व गले में अंगौछे से कसकर बेहोश कर दिया। बाद में पीड़िता के साथ बलात्कार किया।
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इस घटना की जानकारी होने पर पीड़िता के पिता ने औरैया कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई। बलात्कार व पाॅक्सो के उक्त मामले की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत हुई। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ए.डी.जे. कल्पना की कोर्ट में चला। बचाव पक्ष ने खुद को निर्दोष बताया व एफआईआर में नामजद न होने की बात कही।
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वहीं विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) मृदुल मिश्र ने आरोपी को कठोर सजा दिलाने की बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे कल्पना ने अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू निवासी चिरूहली औरैया को दस वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। मारपीट में एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड की भी सजा दी। कोर्ट ने अधिरोपित अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को उसके व्ययों एवं पुर्नवास हेतु प्रदान का भी आदेश दिया।
रिपोर्ट- प्रवेश चतुर्वेदी