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औरैया: पत्नी को बेरहमी से उतारा था मौत के घाट, अब जेल में सड़ेगा पति
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश (फास्टट्रेक कोर्ट) रामनेत ने थाना बेला क्षेत्र के ग्राम सहमऊ में सिल-बटटे से अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी मोहम्मद गुडडू को आजीवन कारावास व दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।
औरैया: अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश (फास्टट्रेक कोर्ट) रामनेत ने थाना बेला क्षेत्र के ग्राम सहमऊ में सिल-बटटे से अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी मोहम्मद गुडडू को आजीवन कारावास व दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। झगडे़ की चश्मदीद गवाह मृतका की पुत्री ने अपने पिता के विरुद्ध गवाही देकर उसे उम्र कैद की सजा दिलवाई ।
बेटी के साथ झगड़ा करता था दामाद
उक्त मामले की अभियेाजन की ओर से पैरवी कर रहें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल के अनुसार मृतक के पिता वादी कुतुबुददीन निवासी नेवादा दरिया थाना शिवराजपुर (कानपुर) ने थाना बेला में रिपोर्ट लिखाई की कि उसकी बेटी भूूरी उर्फ नाजमा बानो की शादी 21 जून 2006 को मो. गुडडू पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम सहमऊ (वेला) से हुई थी जो अब 30 वर्ष की हैं। मेरा दामाद अक्सर मेरी बेटी के साथ झगड़ा करता है। दिनांक 27/28 अगस्त 2013 की रात लगभग 12 बजे मेरे दामाद ने मेरी वेटी के साथ झगड़ा व मारपीट की तथा सिल-वटटे से सिर पर चोट पहुंचाई । जिसके कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस झगड़े एवं मारपीट की सारी घटना को मेरी नातिन अन्जुम जिसकी उम्र करीब सात वर्ष हैं ने अपनी आंखों से देखा है। धारा 302 का यह मुकदमा चार्जशीट के बाद कोर्ट में बिचरित हुआ।
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मृतका की बेटी ने दी कोर्ट में गवाही
घटना के बाद से जिला कारागार इटावा में निरुद्ध मोहम्मद गुडडू को सजा दिलाने में चश्मदीद गवाह मृतका की बेटी अन्जुम ने कोर्ट में गवाहा दी। बचाव पक्ष ने आरोपी को आफ करने की अपील करते हुए वताया कि पति गुडडू को अपने कृत्य पर अफसोस है तथा अभियुक्त की परिस्थित तथा उसके पश्चाताप को ध्यान में रखतें हुए कम से कम दण्ड देने की वहस की। वही अभियोजन की ओर से ए.डी.जी.सी. मुकेश कुमार पोरवाल ने पत्नी की हत्या के आरोपी को कठोर दण्ड देने की मांग की।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद ए.डी.जे. फास्ट ट्रैक रामनेत ने हत्याभियुक्त मोहम्मद गुडडू पुत्र नूर मोहम्मद निवासी सहमऊ (वेला) को आजीवन कारावास व दस हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अधिरोपित जुर्माने से पांच हजार रूपया वादी को प्रतिकर के रूपमें प्रदान करने का आदेश दिया।
रिपोर्ट- प्रवेश चतुर्वेदी
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