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माफियाओं पर योगी सरकार सख्त, सपा MLC समेत इनकी करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त

शासन की सख्ती के चलते गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीटर, माफियाओं को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर पुलिस प्रशासन ने सक्रिय अभियान शुरू कर दिया है।

Newstrack
Published on: 3 Sept 2020 2:48 AM IST
माफियाओं पर योगी सरकार सख्त, सपा MLC समेत इनकी करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त
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शासन की सख्ती के चलते गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीटर, माफियाओं को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर पुलिस प्रशासन ने सक्रिय अभियान शुरू कर दिया है।

औरैया: प्रदेश की योगी सरकार ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उनकी संपत्तियों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें सरकार द्वारा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने जिले के हिस्ट्रीशीटर व अन्य लोगों की संपत्तियों की जानकारी एकत्रित कर उन्हें शीघ्र ही इसकी जानकारी मुहैया कराएं।

शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जनपद के समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमलेश पाठक सहित उनके दो भाइयों व अछल्दा निवासी एक व्यक्ति की संपत्ति कुर्क किए जाने के निर्देश जारी किए गए। योगी सरकार द्वारा चलाई गई इस मुहिम से अपराधियों के हौंसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं।

शासन की सख्ती के चलते गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीटर, माफियाओं को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर पुलिस प्रशासन ने सक्रिय अभियान शुरू कर दिया है। इसको लेकर माफियाओं की संपत्ति को चिंंहित कर जब्तीकरण की दिशा में कदम उठाए जाने हैं। जिसमें पुलिस प्रशासन ने औरैया में सपा एमएलसी कमलेश पाठक, संतोष पाठक, रामू पाठक समेत अछल्दा क्षेत्र के गांव हरनरायणपुर निवासी विपिन की संपत्ति का पूरा ब्यौरा जुटा लिया है।

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जिसमें सपा एमएलसी कमलेश पाठक की 36 करोड़ 17 लाख, संतोष पाठक की 9 करोड़ 75 लाख, रामू पाठक की 7 करोड़ 51 लाख 72 हजार तथा अछल्दा क्षेत्र निवासी विपिन की 62 हजार पांच सौ रुपये की संपत्ति को जब्त करने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है।

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इस संबंध में एसपी सुनीति ने बताया कि उन्होंने पूरा ब्यौरा तैयार कर जिला प्रशासन के साथ ही शासन को भेज दिया है। जिसमें चारों माफियाओं की 53 करोड़ 95 लाख 29 हजार रुपये की अवैध संपत्ति जब्त किए जाने को चिंहित की गई है। बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार कुर्क संबंधी आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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एसपी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई भी माफियाओं की अवैध संपत्ति के संबंध में उन्हें गुप्त रुप से जानकारी देता है तो उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। साथ ही जानकारी के आधार पर संपत्ति को चिंहित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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