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औरैया: गैर इरादतन हत्या में सपा नेता कल्लू यादव की जमानत खारिज
गैर इरादतन हत्या के इस मामले में पुलिस ने सपा नेता सुधीर यादव उर्फ कल्लू निवासी कृष्णानगर दिबियापुर को भी आरोपी बनाया व दिनांक 6 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
औरैया। सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना फफूंद क्षेत्र के बहुचर्चित गैर इरादतन हत्या के मामले में जेल में निरूह सपा नेता सुधीर यादव उर्फ कल्लू की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा अंशुल पाल ने रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 29 दिसम्बर 2012 को दिन के 11 बजे वह अपने पिता महेशचन्द्र के साथ खेत की ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे।
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जानलेवा हमला व मारपीट
तभी अचानक कृष्णा मेडिकल सेण्टर के संचालक कमलेश यादव कुछ अज्ञात लोगों के साथ असलाह लाठी, डंडों के साथ आये और बिन किसी बातचीत के उसके पिता महेश चन्द्र व उनके साथ खेत पर गये सुघर सिंह पर जानलेवा हमला व मारपीट की। जिससे दोनों लोगों को गम्भीर चोट आयी और खेत न जोतने की धमकी देते हुए चले गये। इधर के दौरान वादी के पिता महेश चन्द्र की मृत्यु हो गयी।
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6 मार्च को गिरफ्तार कर जेल
गैर इरादतन हत्या के इस मामले में पुलिस ने सपा नेता सुधीर यादव उर्फ कल्लू निवासी कृष्णानगर दिबियापुर को भी आरोपी बनाया व दिनांक 6 मार्च को गिरफ्तार कर जेल में निरूद्ध कर दिया। गुरूवार को सत्र न्यायालय में सुधीर यादव के जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। बचाव पक्ष की ओर से काफी अधिवक्ताओं ने बहस में कहा कि उन्हें राजनैतिक द्वेषवश झूठा फंसाया गया है।
नामजद अभियुक्त नहीं
वह एफआईआर में नामजद अभियुक्त नहीं है। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षकरों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने सपा नेता सुधीर यादव उर्फ कल्लू की जमानत याचिका खारिज कर दी।
रिपोर्ट प्रवेश चतुर्वेदी