अयोध्या मामला: SC के फैसले से पहले आया आदेश, अब हुआ ये काम

रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में इस महीने नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसी भी तरह के अफवाहों से बचने के लिए सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी की है।

Shreya
Published on: 4 Nov 2019 5:03 AM GMT
अयोध्या मामला: SC के फैसले से पहले आया आदेश, अब हुआ ये काम
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अयोध्या: रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में इस महीने नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसी भी तरह के अफवाहों से बचने के लिए सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसको लेकर योगी सरकार ने 4 पन्नों की गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें लोगों को आदेश दिया है कि अगले 2 महीनों तक ट्वीटर, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप और टेलीग्राम पर देवी-देवताओं पर किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी न करें।

28 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश

केवल इतना ही नहीं, इस दौरान टीवी चैनलों को भी किसी तरह की डिबेट के आयोजन से बचने को कहा गया है। 31 अक्टूबर को अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 28 दिसंबर तक जिले में ये आदेश लागू रहेगा। इसके अलावा अयोध्या में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू की गई है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

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रैलियों और वॉल पेंटिग्स पर भी रोक

आदेश में कहा गया है कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और वॉट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी महान हस्ती, देवियों और देवताओं पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले योगी सरकार की ओर से अयोध्या में रैलियों और वॉल पेंटिग्स पर भी रोक लगा दी है। अयोध्या में किसी भी देवी-देवता की प्रतिमा की स्थापना के लिए प्रशासन की मंजूरी जरूरी होगी।

30 गाइडलाइंस हुई जारी

आदेश में कहा गया है कि, ये प्रतिबंध त्योहारी सीजन को देखते हुए लगाए गए हैं। बता दें कि आने वाले दिनों में कार्तिक पूर्णिमा, पंचकोसी परिक्रमा, चौधरी चरण सिंह जयंती, गुरु नानक जयंती, गुरु तेगबहादुर शहीदी दिवस, ईद-उल-मिलाद और क्रिसमस जैसे त्योहार हैं। इससे पहले 10 अक्टूबर को इसको लेकर आदेश जारी किया गया था। इसके बाद 30 अक्टूबर को फिर से एक बार नया आदेश जारी किया गया है और 30 गाइडलाइंस के बारे में विस्तृत रुप से बताया गया है।

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