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गलत जन्म तिथि मामले में आजम के बेटे को बयान के लिए कोर्ट ने किया तलब

Aditya Mishra
Published on: 31 July 2019 4:44 PM GMT
गलत जन्म तिथि मामले में आजम के बेटे को बयान के लिए कोर्ट ने किया तलब
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प्रयागराज: सांसद आजम खां के बेटे, स्वार के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है।

बुधवार को आजम खां की पत्नी ताजीन फातिमा, क्वींस मैरी हास्पिटल के डा.उमा सिंह व सेंट पाल स्कूल रामपुर के पूर्व प्रधानाचार्य व डायरेक्टर सहित अन्य का बयान दर्ज किया गया। रामपुर के नवाब काजिम अली की चुनाव याचिका पर न्यायमूर्ति एस.पी. केशरवानी ने गवाहों के बयान दर्ज किये।

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अब्दुल्ला के चुनाव लड़ने पर सवाल

याचिका में अब्दुल्ला आजम खां के विधान सभा चुनाव लड़ने को योग्यता को लेकर सवाल उठाये गये है। याची का कहना है कि अब्दुल्ला की उम्र चुनाव लड़ते समय 25 वर्ष की नहीं थी।

उन्होंने गलत जन्मतिथि दर्ज कराकर चुनाव लड़ा जिसके आधार पर चुनाव रद्द किया जाय। अब्दुल्ला के हाई स्कूल से परास्नातक डिग्रियों में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है।

यही तिथि पैन कार्ड, पासपोर्ट व ड्राइविंग लाइसेंस में भी दर्ज है। सांसद आजम खां की पत्नी राज्य सभा सांसद ताजीन फातिमा ने कोर्ट को बताया कि अब्दुल्ला का जन्म लखनऊ में हुआ था। वह सरकारी नौकरी में थी।

क्वींस मैरी हास्पिटल में 30 सितम्बर 1990 को जन्म हुआ। अस्पताल के दस्तावेज में दर्ज है। उसी समय उन्होंने मातृत्व अवकाश लिया था। हाई स्कूल में दर्ज गलत जन्म तिथि को दुरुस्त करने की अर्जी दी जिसे काल बाधित माना गया। पासपोर्ट में जन्म तिथि दुरुस्त करा ली गयी है।

पैन कार्ड के लिए अर्जी दी है। डायरेक्टर ने बताया कि हाई स्कूल परीक्षा फार्म कक्षा अध्यापक भरते थे। छात्र के हस्ताक्षर ले लिए जाते थे।

डा.ने भी अस्पताल में जन्म की पुष्टि की। चार गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 26 अगस्त नियत की है। इस दिन विधायक अब्दुल्ला आजम खां व अन्य गवाहों के बयान दर्ज होंगे।

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