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Azamgarh News: श्रेया मौत के मामले में आरोपितों को नोटिस, जानिए कब होगी अगली सुनवाई

Azamgarh News: जिला जज ने निगरानी कोर्ट नंबर तीन में ट्रांसफर करते हुए सुनवाई की अगली 29 अगस्त तिथि निर्धारित की है। चिल्ड्रेन स्कूल की छात्रा श्रेया तिवारी ने 31 जुलाई को विद्यालय की तीसरी मंजिल से कूदकर के आत्महत्या कर ली थी।

Shravan Kumar
Published on: 23 Aug 2023 10:55 PM IST
Azamgarh News: श्रेया मौत के मामले में आरोपितों को नोटिस, जानिए कब होगी अगली सुनवाई
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श्रेया मौत के मामले में आरोपितों को नोटिस: Photo-Newstrack

Azamgarh News: चिल्ड्रेन गर्ल्स कालेज की छात्रा श्रेया तिवारी आत्महत्या के मामले में श्रेया के पिता ने आरोपितों की रिहाई के विरुद्ध जिला जज की अदालत में निगरानी दाखिल की है। जिला जज संजीव शुक्ला ने निगरानी स्वीकार करके सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।

29 अगस्त को अगली सुनवाई

जिला जज ने निगरानी कोर्ट नंबर तीन में ट्रांसफर करते हुए सुनवाई की अगली 29 अगस्त तिथि निर्धारित की है। चिल्ड्रेन स्कूल की छात्रा श्रेया तिवारी ने 31 जुलाई को विद्यालय की तीसरी मंजिल से कूदकर के आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने विद्यालय के प्रिंसिपल सोनम मिश्रा तथा क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाद में 8 अगस्त को डीआईजी परिक्षेत्र अखिलेश कुमार ने मामले की जांच मऊ के सीओ सिटी धनंजय मिश्रा को सौंप दी।

जांच को आगे बढ़ाते हुए धनंजय मिश्रा ने कई गवाहों के बयान दर्ज किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सोनम मिश्रा और अभिषेक राय के विरुद्ध मामला नहीं बन रहा है। धनंजय मिश्रा ने 9 अगस्त को 169 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी रिपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए आरोपी प्रिंसिपल सोनम मिश्रा तथा क्लास टीचर अभिषेक राय की रिहाई की आदेश दिया था। इस आदेश से क्षुब्ध श्रेया के पिता ऋतुराज तिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की अदालत में सीजेएम के रिहाई के आदेश के विरुद्ध जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दाखिल की। इस निगरानी याचिका को जिला जज ने स्वीकार करके सुनवाई के लिए 29 अगस्त तारीख निर्धारित किया।

Azamgarh News: आजमगढ़ में दहेज हत्या के मामले में पति को 20 साल और सास-ससुर को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

Azamgarh News: दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को 20 साल के कठोर कारावास तथा 65 हजार रुपए अर्थदंड की सजा तथा सास ससुर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 45-45 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया।

ये था पूरा मामला

अभियोजन कहानी के अनुसार वादी ओमप्रकाश राय निवासी कुंडी थाना गौराबादशाहपुर जिला जौनपुर की पुत्री मानसी की शादी 3 मई 2015 को आशीष राय पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी सोहौली थाना बरदह जिला आजमगढ़ के साथ हुई थी। ससुराल में मोटरसाइकिल तथा 50 हजार रुपए की मांग को लेकर मानसी का उत्पीड़न किया जाता था। अंततः 24 दिसंबर 2016 को ससुराल में मानसी को जला दिया गया। जली हुई स्थिति में मानसी को जिला अस्पताल जौनपुर में एडमिट कराया गया। बेहतर इलाज के लिए मानसी को शिवप्रसाद गुप्त हॉस्पिटल वाराणसी ले जाया गया। जहां 29 दिसंबर को मानसी की मृत्यु हो गई। इस मामले में मानसी के पिता ओम प्रकाश ने पति आशीष राय, सास किरन राय तथा ससुर ठाकुर प्रसाद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिकता प्रमोद कुमार सिंह तथा हरेंद्र सिंह ने कुल नौ गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति आशीष राय को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 65 हजार रुपए अर्थदंड तथा सास किरन राय तथा ससुर ठाकुर प्रसाद को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 45-45 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।



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