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Ballia News: डाक्टर बता शादी करने वाले युवक को पांच व उसके माता-पिता को तीन-तीन साल कारावास की सजा

Ballia News: एमबीबीएस डाक्टर बताकर शादी करने वाले युवक को पांच साल व उसके माता पिता को तीन तीन साल कारावस कि जिला एवं सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई है।

Karuna Sindhu Singh
Published on: 3 Jun 2023 11:19 PM GMT
Ballia News: डाक्टर बता शादी करने वाले युवक को पांच व उसके माता-पिता को तीन-तीन साल कारावास की सजा
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दहेज़ मामले में युवक व उसके माता-पिता को कारावास की सजा: Photo- Social Media

Ballia News: एमबीबीएस डाक्टर बताकर शादी करने वाले युवक को पांच साल व उसके माता पिता को तीन तीन साल कारावस कि जिला एवं सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बलिया थाना कोतवाली क्षेत्र के जापलिनगंज मोहल्ले के सुनील वर्मा ने अपनी बहन सुनीता की शादी फेफना थाना क्षेत्र के सागरपाली गांव के सुनील कुमार वर्मा से हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक 28 मई 2013 को किया था। शादी के समय दूल्हे सुनील कुमार वर्मा को एमबीबीएस डाक्टर बताया गया था। शादी के बाद जब सुनीता ससुराल गई तो उसे पति के जालसाजी की जानकारी हुई।

दहेज मामला

इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग सुनीता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इस मामले में सुनीता के भाई सुनील वर्मा ने पति सुनील कुमार वर्मा, सुनीता के ससुर शिव शंकर वर्मा व सास राधिका के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 323/34, 504,506(2), 498 ए व डी पी एक्ट की धारा 3/4 में नामजद मुकदमा दर्ज कराया।

तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया

पुलिस ने विवेचना के उपरांत तीनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने शनिवार को बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांभवी यादव ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया तथा पति सुनील कुमार वर्मा को पांच साल के कारावास व ससुर शिव शंकर वर्मा व सास राधिका को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों दोषियों को पंद्रह-पंद्रह हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित किया है।

Karuna Sindhu Singh

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