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रजिस्ट्रार के निलम्बन पर रोक, डीएम से व्यक्तिगत हलफ़नामा तलब
याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभू राय का कहना है कि याची का तबादला जुलाई 2019 में सब रजिस्ट्रार - 2 नोएडा के पद पर किया गया किया गया। मगर डीएम नोएडा ने उसे ज्वाइन नहीं कराया। डीएम ने शासन को व्यक्तिगत हैसियत से पत्र लिख कर कहा कि वर्तमान सब रजिस्ट्रार , वीरसेन की नोएडा में तैनाती आवश्यक है ।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर नोएडा के सब रजिस्ट्रार, हेमेंद्र कुमार उपाध्याय के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। हेमेंद्र को आई जी निबंधन के 7 अगस्त 19 के आदेश से निलंबित कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और आई जी से जवाब मांगा है।कोर्ट ने जिलाधिकारी नोएडा से भी व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। याची ने डीएम पर गंभीर आरोप लागए हैं। हेमेंद्र की याचिका पर नायमूर्त्ति एके मिश्र सुनवाई कर रहे है।
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डीएम ने शासन को व्यक्तिगत हैसियत से पत्र लिखा
याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभू राय का कहना है कि याची का तबादला जुलाई 2019 में सब रजिस्ट्रार - 2 नोएडा के पद पर किया गया किया गया। मगर डीएम नोएडा ने उसे ज्वाइन नहीं कराया। डीएम ने शासन को व्यक्तिगत हैसियत से पत्र लिख कर कहा कि वर्तमान सब रजिस्ट्रार, वीरसेन की नोएडा में तैनाती आवश्यक है ।
इसलिए उनको यहां से न हटाया जाए। शासन ने डीएम की मांग अस्वीकार कर दी। इसके बाद याची को ज्वाइन कराया गया । मगर डीएम ने याची की शिकायत कर दी की उसने 21 सरकारी सम्पतियों की रजिस्ट्री नियमविरुद्ध तरीके से कर दी है।
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डीएम के पत्र पर आई जी निबंधन ने उसे निलंबित कर दिया। याची का कहना है कि उसने जिन सम्पतियों की रजिस्ट्री की है वह पूर्व से निर्मित फ़्लैट है । जिनका बैनामा करने पर कोई रोक नहीं है। डीएम ने निजी कारण से उसे हटाने के लिए झूठी शिकायत की है। कोर्ट ने निलम्बन आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से यह भी पूछा है कि किस प्रावधान में निर्मित संपत्ति का बैनामा करने पर रोक है।