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Barabanki News: फर्जी एंबुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी की हुई पेशी, तत्कालीन ARTO से हुई जिरह, 3 अगस्त को फिर सुनवाई
Barabanki News: सुनवाई के दौरान समय कम होने के चलते जिरह पूरी नहीं हो सकी। एसीजेएम विपिन यादव ने मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को नियत की है।
Barabanki News: बाराबंकी के एमपी-एमएलए एसीजेएम कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी की फर्जी एंबुलेंस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से यहां पेश किया गया। वहीं तीन आरोपी अदालत में हाजिर हुए बाकी अन्य अभियुक्तों की हाजिरी माफी कोर्ट में जज ने स्वीकार कर ली। गवाही के बाद वादी मुकदमा तत्कालीन बाराबंकी एआरटीओ पंकज सिंह से बचाव पक्ष ने जिरह की। सुनवाई के दौरान समय कम होने के चलते जिरह पूरी नहीं हो सकी। एसीजेएम विपिन यादव ने मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को नियत की है। एंबुलेंस प्रकरण के बाद मुख्तार अंसारी व उसके 12 साथियों पर शहर कोतवाली में गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। इसकी सुनवाई आज एमपी-एमएलए कोर्ट में होगी।
बता दें कि 21 मार्च 2013 को एक एंबुलेंस संख्या यूपी एटी 7171 बाराबंकी के एआरटीओ आफिस में फर्जी कागजों से पंजीकृत हुई थी। 31 मार्च 2021 को पता लगा कि यह एंबुलेंस मुख्तार अंसारी द्वारा पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान प्रयोग की जा रही है। 2 अप्रैल 2021 को बाराबंकी के तत्कालीन एआरटीओ पंकज सिंह ने मऊ जनपद की डॉ. अलका राय के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज कराया और 4 जुलाई 2021 को पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत कई के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया
इसकी सुनवाई एसीजेएम विपिन यादव की अदालत में हो रही है। बुधवार को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया जबकि इस मामले में अभियुक्त बनाए गए राजनाथ यादव, सलीम, व आनंद यादव अदालत में हाजिर हुए। बाकी आरोपियों के लिए हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। सुनवाई के दौरान केस दर्ज कराने वाले जिले के तत्कालीन एआरटीओ पंकज कुमार सिंह से बचाव पक्ष के वकील रणधीर सिंह सुमन ने जिरह की। एसीजेएम विपिन यादव ने मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को नियत की है। एंबुलेंस प्रकरण के बाद मुख्तार अंसारी व उसके 12 साथियों पर शहर कोतवाली में गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। इसकी सुनवाई आज एमपीएमएलए कोर्ट में होगी।