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पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी: मेनका गांधी पर पड़ गया भारी, दर्ज हुई याचिका

 भाजपा सांसद मेनका गांधी द्वारा पत्रकारों के लिए अभद्र टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ मानहानि सहित अन्य कई धाराओं में याचिका दर्ज की गई है। मेनका गांधी ने पत्रकारों को ब्लैकमेलर कहा है।

Newstrack
Published on: 31 Aug 2020 12:55 PM IST
पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी: मेनका गांधी पर पड़ गया भारी, दर्ज हुई याचिका
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 भाजपा सांसद मेनका गांधी द्वारा पत्रकारों के लिए अभद्र टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ मानहानि सहित अन्य कई धाराओं में याचिका दर्ज की गई है।

सुल्तानपुर। भाजपा सांसद मेनका गांधी द्वारा पत्रकारों के लिए अभद्र टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ मानहानि सहित अन्य कई धाराओं में याचिका दर्ज की गई है। मेनका गांधी ने पत्रकारों को ब्लैकमेलर कहा है। असल में लोगों से भरी सभा में मीडिया वालों को ब्लैकमेलर कहने पर एक पत्रकार को ठेस पहुंची। जिसके बाद अधिवक्ता और पत्रकार राजेश मिश्रा ने मेनका गांधी के खिलाफ अवमानना सहित तमाम धाराओं में केस दर्ज करवाया है। हालाकिं इस मामले में मध्य प्रदेश एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने सुनवाई की तारीख दी है।

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पत्रकार ब्लैकमेलर होते

बात ये है कि मेनका गांधी के पत्रकारों के खिलाफ अपशब्द कहने और फिर इसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम में पत्रकारों को लेकर विवादित बयान दिया था। जिसके बाद स्थानीय न्यायालय में परिवाद दर्ज कर लिया गया। याचिका स्वीकार किए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है।

याचीकर्ता अधिवक्ता एवं पत्रकार राजेश मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि सांसद ने विगत 10 अगस्त को दूबेपुर ब्लॉक में आयोजित जिला एवं निगरानी समिति की बैठक में यह बयान दिया कि स्थानीय पुलिस द्वारा आम आदमी को मास्क लगाने के लिए जबरदस्ती न कहा जाए। वह मरे तो हमारी बला से।

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व्यापारी को ब्लैकमेल किया जाता

साथ ही मेनका गांधी ने बैठक में यह बयान भी दिया कि लॉकडाउन के दौरान हॉट स्पॉट की स्थिति में व्यावसायिक गतिविधियां चलने पर पत्रकार द्वारा खबर बनायी जाती है। उसके बाद व्यापारी को ब्लैकमेल किया जाता है। पत्रकार ब्लैकमेलर होते हैं। उस कार्यक्रम में जिलाधिकारी सी. इंदुमती, पुलिस अधीक्षक शिव हरी मीणा समेत निगरानी समिति से सम्बंधित अधिकारी और मीडिया से जुड़े लोग भी मौजूद थे।

याचिक दायर करने वाले अधिवक्ता एवं पत्रकार राजेश मिश्रा ने श्रीमती गांधी के इस बयान को आधार बनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए अदालत में मानहानि समेत विभिन्न धाराओं में याचिका दाखिल कर दी है। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

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