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उमा भारती पर हाई कोर्ट का फैसला, आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर लगी रोक हटाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमा भारती व अन्य के खिलाफ चल रही आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर लगी रोक को हटा दिया है। इस मामले में वैधता की याचिका पर छह जनवरी को सुनवाई होगी।
लखनऊ: पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने शनिवार को उमा भारती व अन्य के खिलाफ महोबा कोर्ट में चल रही आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर लगी रोक को हटा दिया है। अब इस मामले में वैधता की याचिका पर छह जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि कोर्ट ने उमा भारती व अन्य छह के खिलाफ चल रहे मुकदमे की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है।
इस मामले में प्रशासन ने दर्ज कराया था केस
जानकारी के लिए आपको बता दें कि महोबा जिला प्रशासन द्वारा सरकारी काम में टांग अड़ाने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती व उनके समर्थकों के खिलाफ साल 2012 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं याची (उमा भारती) का कहना है कि राजनीति कारणों की वजह से यह केस दर्ज कराया गया है। झूठे आरोपों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वह विधानसभा चुनाव लड़ रही थीं।
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हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कही ये बातें
कोर्ट (Allahabad High Court) ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधीनस्थ कोर्ट के मामलों पर रोक के सभी आदेशों को छह महीने तक सीमित कर दिया गया है। इसलिए अंतरिम आदेश समाप्त किया जा रहा है। न्यायालय केस की सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
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वैधता की याचिका पर छह जनवरी को होगी सुनवाई
हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका 2013 से लंबित है इसलिए सुनवाई स्थगित नहीं होगी। अब मामले में छह जनवरी को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि उमा भारत और छह अन्य की मुकदमे की वैधता को चुनौती दी गई थी। जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया है।
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