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बीटीसी अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में की याचिका दाखिल, कर रहे ये मांग
यूपी सरकार की 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में बार-बार रोड़े आ रहे है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 37,339 पदों की भर्ती पर रोक के आदेश को देखते हुए योगी सरकार ने शेष 31,661 पदों पर एक हफ्ते में भर्ती करने का फरमान जारी किया था
लखनऊ: यूपी सरकार की 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में बार-बार रोड़े आ रहे है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 37,339 पदों की भर्ती पर रोक के आदेश को देखते हुए योगी सरकार ने शेष 31,661 पदों पर एक हफ्ते में भर्ती करने का फरमान जारी किया था लेकिन इसी दौरान बीटीसी अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर भर्ती के जारी नाटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 69 हजार सहायक अध्यापकों के प्रकरण में केवल 37,339 पदों की भर्ती पर रोक लगाई है, लिहाजा शेष 31,661 पदों पर नियुक्तियां एक सप्ताह में की जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद ही बीटीसी अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी। सर्वोच्य न्यायालय में बीटीसी अभ्यर्थियों की याचिका दाखिल करने वाली वकील रितु रेनुवाल ने याचिका में कहा है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सर्वोच्य न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब तक शीर्ष न्यायालय का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए।
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यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती में लगातार रूकावटे आ रही है
बता दे कि यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती में लगातार रूकावटे आ रही है। पिछले साल हुई इस परीक्षा के नतीजों को लेकर कभी एक पक्ष न्यायालय चला जाता है तो कभी दूसरा पक्ष। इससे पहले शिक्षा मित्रों ने बवाल किया था, जिसके कारण 69000 में से सिर्फ 31661 की भर्ती का रास्ता साफ हुआ था लेकिन अब जबकि सरकार ने 31661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की तो अब बीटीसी अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार से 31,661 पदों पर भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की है।
मनीष श्रीवास्तव
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