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गुलेट ग्लास आयात मामले में पर्यावरण मंत्रालय से जवाब तलब, सुनवाई 31 को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज की शक्ति इंटरप्राइजेज, फिरोजाबाद की पालीवाल डिस्ट्रीब्यूटर व सोनौली की एम.के.ट्रेडर्स द्वारा ब्रोकेन (गुलेट) ग्लास नेपाल से आयात करने पर रोक के खिलाफ याचिका पर केन्द्र सरकार के पर्यावरण, फारेस्ट व क्लाइमेट चेज मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज की शक्ति इंटरप्राइजेज, फिरोजाबाद की पालीवाल डिस्ट्रीब्यूटर व सोनौली की एम.के.ट्रेडर्स द्वारा ब्रोकेन (गुलेट) ग्लास नेपाल से आयात करने पर रोक के खिलाफ याचिका पर केन्द्र सरकार के पर्यावरण, फारेस्ट व क्लाइमेट चेज मंत्रालय से एक हफ्ते में जवाब मांगा है।
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कोर्ट ने इससे पहले कई बार समय दिया किन्तु अंतिम अवसर देने के बाद भी जवाब दाखिल न होने पर 31 मई तक पर्यावरण मंत्रालय को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खण्डपीठ ने पालीवाल डिस्ट्रीब्यूटर्स व अन्य की याचिका पर दिया है।
केन्द्रीय कस्टम विभाग के अधिवक्ता आर.सी.शुक्ला ने कोर्ट के बताया कि बिना पर्यावरण विभाग की अनुमति के ब्रोकेन ग्लास के आयात की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह जानलेवा व घातक है।
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इस पर कोर्ट ने केन्द्र सरकार के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से जवाब मांगा था। अंतिम अवसर के बाद जवाब न देने व कोर्ट में मौजूद न होने पर कोर्ट ने केन्द्र सरकार के अधिवक्ता कृष्ण जी शुक्ला से पर्यावरण विभाग का जवाब एक हफ्ते में दाखिल करने को कहा है।
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