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यूपी वाले ध्यान दें: नए साल के जश्न पर योगी का फरमान, पार्टी से पहले जान लें नियम

नए साल के जश्न समोरोह को मनाने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने अपने पत्र में अफसरों को अपने जिलों में कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। खुली जगह पर आयोजन होने पर क्षमता से 40 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे।

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Published on: 28 Dec 2020 2:33 PM IST
यूपी वाले ध्यान दें: नए साल के जश्न पर योगी का फरमान, पार्टी से पहले जान लें नियम
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यूपी वाले ध्यान दें: नए साल के जश्न पर योगी का फरमान, पार्टी से पहले जान लें नियम

लखनऊ: आने वाले नए साल की दस्तक अब सुनाई देने लगी है। लेकिन कोरोना का असर इस पर भी पड़ेगा जिसको लेकर यूपी में नये साल का जश्न मनाने के लिए पुलिस-प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। नए साल के जश्न समोरोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं।

प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश

बता दें कि नए साल के जश्न समोरोह को मनाने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने अपने पत्र में अफसरों को अपने जिलों में कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। खुली जगह पर आयोजन होने पर क्षमता से 40 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे।

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यहां पढ़ें अफसरों को क्या-क्या निर्देश दिए गए

1- नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम संबंधित जिले के जिलाधिकारी/कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएं। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राप्त कर सूचीबद्घ कर लिया जाए और उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाए।

2- आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों को भलीभांति अवगत करा दिया जाए। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइंस के अनुपालन की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।

3- किसी बंद स्थान जैसे हाल/कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक और खुले स्थान/मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए।

4- आयोजकों को कार्यक्रम आयोजन के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की निर्धारित संख्या एवं मास्क धारण करने और शारीरिक दूरी का पालन करने ओर कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश एवं सैनिटाइजेशन कराये जाने के संबंध में अवश्य अवगत करा दिया जाए।

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घर में ही मनाएं जश्न

5- नये वर्ष के कार्यक्रमों को देखते हुए जिले में पीए सिस्टम, लाउड हेलर आदि के माध्यम से लगातार प्रचार-प्रसार कराया जाए।

6- जनता को नये वर्ष के पर्व व कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों की जगह अपने घरों में मनाने के लिए प्रेरित करें।

7- कार्यक्रम स्थलों के आस-पास समुचित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराई जाए।

8- सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यक्रम स्थलों पर यथावश्यक ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी सतत निगरानी कराई जाए। कार्यक्रम स्थल पर मास्क न लागने वाले व्यक्तियों पर अर्थदण्ड लगाने जैसी कार्रवाई की जाए।

9- यूपी 112 के वाहनों का विशेष कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन किए जाने हेतु प्रभारी द्वारा अवश्य विचार कर कार्रवाई की जाए।

10- भड़काऊ व विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों की तत्परता से रोकथाम हेतु सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए।

11- जिले के सूचना तंत्र को और अधिक प्रभावी और सक्रिय बनाया जाए। शराब की दुकानों और बार के आसपास पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए

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12- शराब की दुकानों और बार के आसपास पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान अराजक व असामाजिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी कार्रवाई की जाए।

13- होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मुख्य मार्गों/बाजारों और चौराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

14- नववर्ष के दौरान रात में दुपहिया, चार पहिया के वाहन चालकों की प्रभावी चेकिंग अवश्य की जाए।

नए साल के जश्न को मनाने के लिए पुलिस-प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

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