×

परिवहन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक अदालत की अवमानना के दोषी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जय दीप वर्मा अपीलीय प्राधिकारी मुख्य महाप्रबंधक परिवहन विभाग लखनऊ को न्यायालय की अवमानना का प्रथम दृष्टया दोषी माना है, लेकिन कोर्ट ने आदेश के पालन करने का एक मौका देते हुए 3 माह में याची की अपील तय करने का निर्देश दिया है।

Dharmendra kumar
Published on: 22 July 2019 2:04 PM GMT
परिवहन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक अदालत की अवमानना के दोषी
X

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जय दीप वर्मा अपीलीय प्राधिकारी मुख्य महाप्रबंधक परिवहन विभाग लखनऊ को न्यायालय की अवमानना का प्रथम दृष्टया दोषी माना है, लेकिन कोर्ट ने आदेश के पालन करने का एक मौका देते हुए 3 माह में याची की अपील तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि फिर भी आदेश का पालन नहीं होता तो याची दोबारा अवमानना याचिका दायर कर सकता है।

यह भी पढ़ें...चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण पर PM मोदी ने दी बधाई, बताया- इसलिए अलग है भारत का मिशन

यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने कानपुर परिवहन विभाग के बस कंडक्टर मनोज कुमार कटियार की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता घनश्याम मौर्या का कहना है कि याची के खिलाफ सरकारी आवास के बिजली बिल का भुगतान न करने पर वसूली कार्यवाही की गई।

यह भी पढ़ें...जानिए क्यों चांद के साउथ पोल पर उतरेगा भारत, यहां जानें सब कुछ

जब कि याची ने अपने जवाब में कहा कि उसने बिजली बिल का लगातार भुगतान करता आ रहा है। उसपर कोई बकाया नही है।फिर भी बकाया दिखाया गया है। जिसके खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने वसूली आदेश के खिलाफ अपील तय करने का निर्देश दिया था जिसका पालन नही करने पर यह याचिका दाखिल की गयी थी।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

Next Story