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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हत्या के पुराने केस में मिली बड़ी राहत
इस मामले में सीबीसीआईडी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार की थी । सीजेएम के आदेश को इस मामले में चुनौती दी गई थी । प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने सीजेएम के आदेश को सही मानते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया है ।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। यह मामला बीस साल पुराना है जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल सत्य प्रकाश यादव के मर्डर केस में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया है ।
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इस मामले में सीबीसीआईडी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार की थी । सीजेएम के आदेश को इस मामले में चुनौती दी गई थी । प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने सीजेएम के आदेश को सही मानते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया है ।
अब सीएम योगी के खिलाफ हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा ।
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हम आपको बता दें कि इस मामले में महाराजगंज के सपा नेता तलत अजीज ने हत्या का मामला दर्ज कराया था । मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी इस संबंध में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई थी ।
दोनों ही मामलों में दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है । यह हत्या 1999 में हुई थी ।