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बाल विवाह अभी भी: बाल संरक्षण विभाग ने रोकी शादी, लोगों को दी जानकारी

बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर परिवार से संपर्क किया गया एवं यह बताया गया कि जिन बालिकाओं की शादी की जा रही है। वह नाबालिक है ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है।

Chitra Singh
Published on: 9 Feb 2021 1:11 PM GMT
बाल विवाह अभी भी: बाल संरक्षण विभाग ने रोकी शादी, लोगों को दी जानकारी
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बाल विवाह अभी भी: बाल संरक्षण विभाग ने रोकी शादी, लोगों को दी जानकारी

जौनपुर। अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना पर ग्राम सभा इब्राहिमाबाद के नट बस्ती में दो बच्चियों के कराये जा रहे बाल विवाह को बाल कल्याण समिति द्वारा रोकने में सफलता पायी गयी है। सूचना मिलने पर जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा चन्दन राय बाल संरक्षण अधिकारी एवं विजय कुमार अस्थाना के साथ चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक राजकुमार पांडेय को मौके पर शिकायत की जांच हेतु भेजा गया।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम

बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर परिवार से संपर्क किया गया एवं यह बताया गया कि जिन बालिकाओं की शादी की जा रही है। वह नाबालिक है ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है। आप लोगों के पास अगर कोई बच्चियों के जन्मतिथि के संबंध में कोई साक्ष्य हो तो उपलब्ध कराएं, जिस पर ग्रामीणों ने पूछा कि शादी में जन्मतिथि से क्या संबंध है। जिस पर ग्राम के उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही कम उम्र में शादी से होने वाली बीमारियां सामाजिक, मानसिक, परेशानियों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। तत्पश्चात परिवार द्वारा स्थितियों को समझाकर बालिकाओं के आधार कार्ड प्रस्तुत करवाया गया। जिसमें एक बालिका 15 वर्ष व दूसरी बालिका 17 वर्ष प्रदर्शित हो रही थी।

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बालिक होने पर ही करें शादी

सत्यापन के बाद बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष लाइन बाजार योगेंद्र यादव व क्षेत्राधिकारी सदर जितेंद्र कुमार दुबे को सूचना दी गई जिससे मौके पर लाइन बाजार थाने की फोर्स पहुंची दोनों बालिकाओं एवं उनके परिवार समेत बाल कल्याण समिति जौनपुर में प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति ने दोनों बालिकाओं के माता रेखा देवी से बंधपत्र और हलफनामा लिया कि वह बालिकाओं के बालिक होने पर ही शादी करेंगे।

Child marriage

बालिका प्रतिषेध नियम

दोनों बालिकाओं में से एक की शादी ग्राम कुछेछा तिवारी नाला और दूसरे की ग्राम केशवपुर दोनों का थाना गौराबादशाहपुर से बारात पहुंच चुकी थी। सभी को बालिका प्रतिषेध नियम के तहत जानकारी देते हुए घर जाने दिया गया। प्रकरण में ग्रामवासी तेज बहादुर यादव पुत्र राजदेव यादव व विनय कुमार यादव पुत्र लोकनाथ यादव की भूमिका सराहनीय रही साथ ही क्षेत्राधिकारी नगर जितेंद्र कुमार दुबे के त्वरित सहयोग व योगेंद्र यादव थानाध्यक्ष लाइन बाजार आरती सिंह व सरिता यादव उप निरीक्षक लाइन बाजार का सहयोग सराहनीय रहा। बाल कल्याण समिति जौनपुर में अध्यक्ष अनिल कुमार यादव, सदस्य आनंद प्रेमधन, धनंजय सिंह, ममता श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

रिपोर्ट- कपिल देव मौर्य

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