चिन्मयानन्द केस: पीड़िता ने कहा- नई धाराओं में दर्ज हो मामला

वही एक अन्य कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद बलैकमेल की आरोपी रेप पीडिता की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार व स्वामी को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अर्जी की सुनवाई 6 नवंबर को होगी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने की पीडिता की जमानत अर्जी की सुनवाई ।

Shivakant Shukla
Published on: 22 Oct 2019 11:10 AM GMT
चिन्मयानन्द केस: पीड़िता ने कहा- नई धाराओं में दर्ज हो मामला
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प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानन्द पर एल एल एम छात्रा से दुराचार व् रेप पीड़िता पर ब्लैकमेल के आरोपो की जांच कर रही एस आई टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की। कोर्ट को बताया कि आवाज की जांच रिपोर्ट अभी नही मिली है। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।कोर्ट ने अगलीसुनवाई की तिथि 28 नवम्बर तय करते हुए जांच की प्रगति रिपोर्ट माँगी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने दिया है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की निगरानी हाई कोर्ट द्वारा की जा रही है।

पीड़िता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने पीड़िता की एक अर्जी पर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया। जिनमे स्वामी के खिलाफ पीड़िता बहुत पहले नई दिल्ली के लोधी थाने में शिकायत की है।उसकी अलग से जांच की मांग की गई।एस आई टी उस मामले की भी जांच कर रही है।कोर्ट ने राज्य सरकार से इस अर्जी पर भी जवाब माँगा है।सरकार की तरफ से जी ए एस के पाल व् ए जी ए प्रथम ए के सण्ड व स्वामी चिन्मयानन्द की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार ने पक्ष रखा।

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वही एक अन्य कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद बलैकमेल की आरोपी रेप पीडिता की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार व स्वामी को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अर्जी की सुनवाई 6 नवंबर को होगी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने की पीडिता की जमानत अर्जी की सुनवाई ।

Shivakant Shukla

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