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चिन्मयानंद मामलें में नया मोड़: न्यायालय नहीं पहुंची छात्रा, कोर्ट ने दिया ये आदेश

चिन्मयानंद मामले में एलएलएम छात्रा विशेष न्यायालय में अपने बयान से पलट गई थी। जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने तुरंत ही उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अर्जी लगा दी थी।

Shivani
Published on: 15 Oct 2020 4:03 PM GMT
चिन्मयानंद मामलें में नया मोड़: न्यायालय नहीं पहुंची छात्रा, कोर्ट ने दिया ये आदेश
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मनीष श्रीवास्तव

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ के एमपी-एमएलए न्यायालय में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानन्द पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एलएलएम छात्रा के खिलाफ झूठा साक्ष्य पेश करने के मामलें में सुनवाई के दौरान एलएलएम छात्रा और चिन्मयानंद दोनों ही न्यायालय नहीं पहुंचे लेकिन दोनों के वकीलों ने न्यायालय में गैरहाजिरी का प्रार्थना पत्र देते हुए उपस्थित न होने के लिए मांफी मांगी। विशेष न्यायालय अब नवंबर माह में इस मामलें की अगली सुनवाई करेगा।

रेप आरोपी चिन्मयानंद केस में कोर्ट सुनवाई में नहीं पहुंचे पीड़ित छात्रा

इससे पहले बीते मंगलवार को इस मामलें में एलएलएम छात्रा विशेष न्यायालय में अपने बयान से पलट गई थी। जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने तुरंत ही उक्त महिला के खिलाफ कार्रवाई के लिए अर्जी लगा दी थी। जिस पर न्यायालय ने छात्रा को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने बता दे कि शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद ट्रस्ट द्वारा संचालित स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय से एलएलएम कर रही छात्रा ने एक वीडियों में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ यौन शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए थे।

कोर्ट ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख, अब नवंबर में होगी पेशी

छात्रा ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में 05 सितंबर 2019 को चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार, धमकी देने के आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले 28 अगस्त 2019 को छात्रा के पिता ने शाहजहांपुर में छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी भी गठित की थी।

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पांच महीने जेल में रह चुके चिन्मयानंद

इस मामले में 20 सितंबर 2019 में चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई थी। लगभग पांच महीने जेल में रहने के बाद चिन्मयानंद को बीती 03 फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी। इस मामलें में आरोप लगाने वाली छात्रा पर भी स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने व पैसे मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ था।

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