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अयोध्या पर बड़ी खबर: सरकार ने बताया मस्जिद निर्माण के लिए यहां मिलेगी जमीन

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट का ऐलान कर दिया। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है।

Shreya
Published on: 5 Feb 2020 8:39 AM GMT
अयोध्या पर बड़ी खबर: सरकार ने बताया मस्जिद निर्माण के लिए यहां मिलेगी जमीन
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लखनऊ: अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट का ऐलान कर दिया। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि ट्रस्ट पूरी तरह से मंदिर के निर्माण कार्य के लिए स्वतंत्र होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मस्जिद की जमीन के लिए सहमति की बात भी कही है।

मोदी सरकार ने मंदिर के लिए बनाया ट्रस्ट

पीएम मोदी ने बुधवार को संसद मे कहा कि सर्वोच्च अदालत (Supreme court) के आदेश के अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध यूपी सरकार से किया गया, इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

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मस्जिद निर्माण के लिए जगह की गई चिन्हित

पीएम मोदी के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन के लिए जगह चिन्हित कर ली है। बुधवार को हुई योगी कैबीनेट बैठक में इस पर मुहर लग गई है। मामले में योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 3 महीने के अंदर 5 एकड़ जमीन दिया जाना निर्धारित किया गया था। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के 3 विकल्पों में शामिल ग्राम धनीपुर, तहसील सोहलावलपुर के थाना रौनाहीपुर मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर पर जमीन मस्जिद के लिए दी जाएगी।

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9 नवंबर को अयोध्या मामले पर SC ने सुनाया था फैसला़

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, 2019 को वर्षों से चले आ रहे अयोध्या विवाद पर रामलला के हक में अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का आदेश जारी किया था। साथ ही सरकार को मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट गठित करने का भी निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मस्जिट के 5 एकड़ जमीन देने का भी फैसला सुनाया था।

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