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सचिव भर्ती मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब, मूल पत्रावली भी तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर वैयक्तिक सचिवों की भर्ती मामले में राज्य सरकार व हाईकोर्ट के महा निबंधक से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने प्रयागराज के अमरदीप यादव व पांच अन्य की याचिका पर दिया है।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर वैयक्तिक सचिवों की भर्ती मामले में राज्य सरकार व हाईकोर्ट के महा निबंधक से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने प्रयागराज के अमरदीप यादव व पांच अन्य की याचिका पर दिया है।
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कोर्ट ने भर्ती की मूल पत्रावली भी तलब की थी। जिसे वापस करते हुए उसकी फोटो कापी रखने का आदेश दिया है। याची अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना है की हाईकोर्ट ने अपर वैयक्तिक सचिव की भर्ती 18 दिसंबर 2018 को निकाली।
जिसकी प्रथम स्टेज की परीक्षा 25 फरवरी 2019 को आयोजित की गई। दूसरे स्टेज की परीक्षा शार्टहैंड टेस्ट व टाइपिंग टेस्ट 20 अप्रैल 2019 को हुई और 15 मई 2019 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया। 18 जुलाई 2019 को कट आफ मार्क भी घोषित कर दिया गया। किंतु परिणाम को देखकर याचियो को धक्का लगा। कड़ी मेहनत के बावजूद उनका नाम चयन सूची में नहीं है जिसको लेकर यह याचिका दाखिल की गई है।
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